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मप्र में मंत्रालय और राज्य स्तरीय कार्यालयों में 30 अप्रैल से काम शुरू

 

मध्यप्रदेश। प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल से मंत्रालय और राज्य स्तरीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदकी तय करते हुए काम शुरू करने के आदेश जारी किए है। मंत्रालय और राज्य स्तरीय कार्यालयों में कार्य करने और अधिकारियों,कर्मचारियों की उपस्थिति की अलग अलग गाइडलाइन बनाई है। यह आदेश ऐसे में समय में जारी कि गए जब भोपाल रेड जोन में है। हर दिन यहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ रही है।

बुधवार को मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग ने आदेश जारी कर 30 अप्रैल 2020 से मंत्रालय तथा अन्य राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से कार्यालयीन कार्य प्रारंभ किए जाने के आदेश प्रसारित किए हैं ।

आदेश के अनुसार मंत्रालय स्थित समस्त विभागों में उपसचिव एवं उनसे उच्च स्तर के समस्त अधिकारी एवं राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अतिरिक्त/ अपर संचालक एवं उनसे उच्च स्तर के समस्त अधिकारी अपने कार्यालयों में उपस्थित होकर कार्यालयीन कार्य संपादित करेंगे । कार्यालय के शेष शासकीय सेवकों के लिए समस्त विभाग एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय एक दैनंदिन रोस्टर इस प्रकार निर्मित करेंगे जिसके माध्यम से उप सचिव एवं अतिरिक्त, अपर संचालक स्तर से निम्न श्रेणी के 30% अधिकारीगण तथा कर्मचारी गण कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करने की व्यवस्था सुनिश्चित हो 30% की सीमा संवर्ग नहीं है इसका निर्धारण विभागीय सचिव द्वारा किया जाएगा

 जिस कार्य दिवस में मंत्रालय तथा अन्य राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ किसी शासकीय सेवक को निर्धारित रोस्टर अनुसार कार्यालय में उपस्थित नहीं रहना हो ऐसे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी गण अनिवार्यता मुख्यालय पर उपस्थित रहते हुए अपने निवास स्थान से ही शासकीय कार्य संपादित करेंगे और बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे साथ ही घर से कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी पूरे समय दूरभाष,मोबाइल, ई-मेल पर उपलब्ध रहेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य संपादित करेंगे। अपने निवास स्थान से शासकीय कार्य करने के संबंध में मार्गदर्शिका भी जारी की गई है । समस्त विभाग प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष उक्त मार्गदर्शिका के आधार पर घर से कार्य करने ( Work from home) के संबंध में कार्यालयीन आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए निर्देश पृथक से जारी कर सकेंगे।

कार्यालय आने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह अपेक्षित है कि वह कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में निर्धारित मापदंडों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें अपने निवास स्थान से कार्यालय में आवागमन कथा कार्यालयीन कार्य के दौरान समस्त शासकीय सेवकों के लिए पूरे समय मास्क पहनना सैनिटाइजर का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य मापदंडों का परिपालन किया जाना अनिवार्य होगा

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक कार्यालय को नियमित रूप से सैनिटाइज एवं फ़्यूमिगेट किया जावे एवं कार्यालय में आवश्यकतानुसार सैनिटाइजर आदि आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे इस कार्य के लिए मंत्रालय में अवर सचिव अधीक्षण सामान्य प्रशासन विभाग एवं राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में साफ-सफाई एवं अधीक्षण हेतु उत्तरदाई अधिकारीगण सभी मापदंडों के परिपालन की दृष्टि से कार्यालय में आवश्यक व्यवस्थाएं प्रतिदिन की जाना सुनिश्चित करेंगे।

इससे पहले कोविद 19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के लिए लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए लॉक डाउन की अवधि पर्यंत मंत्रालय सहित अन्य समस्त शासकीय कार्यालयों को अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक बंद किए जाने तथा शासकीय सेवकों द्वारा घर से कार्य करने संबंधी निर्देश प्रसारित किए गए थे ।

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