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महिलाएं 24वें हफ्ते में भी गर्भपात करा सकेंगी,मौजूदा कानून में होगा संसोधन
दिल्ली। अब महिलाएं 24वें हफ्ते में भी गर्भपात करा सकेंगी। इसके लिए मोदी सरकार की मौजूदा कानून में संसोधन करने जा रही है। कानून में संसोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी संसोधन बिल 2020 का प्रस्ताव रखा गया। इसको सभी सदस्यों ने मंजूरी दी। अब सरकार मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 में संशोधन कर सकती है। संसोधन के बाद महिलाएं 24वें हफ्ते में भी गर्भपात करा सकेंगी। अब तक महिलाएं 20 हफ्ते तक ही गर्भपात करवा सकती है। मोदी सरकार यह संसोधन बिल अगले संसद सत्र मे पेश करेगी।