ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आधार लिंक कराना हैं फायदेमंद जानिए कैसे
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आधार लिंक करवाना करदाताओं के लिए फायदेमंद है। यह जानकारी डिजिटल इंडिया ने अपने आधाकारिक ट्विटर हैंडल पर दी है। इसकी मदद से करदाता आधार आधारित ई-वेरिफिकेशन के जरिए अपनी आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने देश के नागरिकों के लिए आधार कार्ड या फिर 12 डिजिट का यूनीक आईडेंटिटी नंबर जारी करना अनिवार्य किया है। उपभोक्ता अब आसानी से अपने इनकम टैक्स रिटर्न को आधार ओटीपी के जरिए आसानी से ई-वेरिफाई कर सकते हैं।
ई-फाइलिंग वेबसाइट पर यूआईडीएआई के आधार को लिंक कराने के फायदे:
यूजर अपने रिटर्न फॉर्म को ई-वेरिफाई कर सकते हैं और इसके साथ ही वो अन्य सबमिशन जैसे कि रिफंड के री-इश्यू कराने और ई-प्रोसीडिंग को सिर्फ आधार ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) की मदद से पूरा कर सकते हैं।
आधार ओटीपी के इस्तेमाल से आप अपनी ई-फाइलिंग को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं।
यूजर आधार ओटीपी के माध्यम से ही अपने पासवर्ड को रीसैट कर सकते हैं।
आधार के इस्तेमाल से कैसे ई-वेरिफाई करें अपना आईटीआर:
इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लाग इन करें और आधार लिंक पर क्लिक करें।
अपना पैन नंबर, आधार नंबर, नाम(जो कि आधार में लिखा हो) एंटर कराना होगा।
इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करें।
अब इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना आईटीआर अपलोड करें।
अब एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
इसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका रिटर्न सफलतापूर्वक ई-वेरिफाइड हो चुका है। इसके बाद आपको एकनॉलेजमेंट फॉर्म डाउनलोड करना होगा। यह आपकी रजिस्टर्ड ई-मेल पर भी भेजा जाएगा।