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कठुआ केस में तीन को उम्र कैद और तीन को पांच साल की सजा

जम्मू । कठुआ केस में पंजाब की पठानकोट कोर्ट ने 6 आरोपियों को सजा सुनाई है कोर्ट के निर्णय के अनुसार तीन को उम्र कैद और तीन आरोपी पुलिसवालों को पांच साल कारावास की सजा दी गई है,जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है। आठवां आरोपी नबालिक है जिस पर केस की सुनवाई शुरू नहीं हुई है।

सोमवार को पंजाब की पठानकोट कोर्ट ने सुबह से वकीलो की जिरह होने के बाद दोपहर पहले छह आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा 2 बजे के बाद सुनाए जाना निर्धारित किया। 2 बजे कोर्ट ने कहा कि 4 बजे के बाद सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने 4 बजे के बाद तीन आरोपी सांझीराम, दीपक खजुरिया,प्रवेश को उम्रकैद और तीन पुलिसवाले तिलक राज आंनद दत्ता, सुरेंद्र को पांच पांच साल की सजा सुनाई गई। जबकि सांझी राम के पुत्र विशाल को सक्ष्य न होने पर बरी किया गया। पहले तीन आरोपी संझीराम, दीपक खजुरिया,प्रवेश को धारा 302,ओर 376 के तहत दोषी पाते हुए सजा दी गई है। पुलिसकर्मी तिलक राज, आंनद दत्ता, सुरेंद्र को सक्ष्य छुपाने का दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई है।

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