सरकार ने दी राहत, 31 मार्च तक लिंक कर सकते हैं आधार, लेकिन ये है शर्त
केंद्र सरकार की तरफ से आम आदमी को राहत मिलने वाली खबर आ रही है. विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को अब 31 मार्च 2018 तक लिंक किया जा सकेगा.
नई दिल्ली । केंद्र सरकार की तरफ से आम आदमी को राहत मिलने वाली खबर आ रही है. विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को अब 31 मार्च 2018 तक लिंक किया जा सकेगा. इस बारे में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में आधार की अनिवार्यता को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान यह बात कही. इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन को बढ़ाया जाएगा. लेकिन सरकार ने साफ किया कि 31 मार्च तक केवल उन लोगों को ही आधार लिंक करने से छूट दी जाएगी, जिनके पास 31 दिसंबर तक आधार नहीं होगा.
आपको बता दें कि अभी तक सरकार की अधिकतर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर 2017 तक आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी था. गुरुवार को भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने यह बात बताई गई थी.
शीर्ष अदालत में अटॉर्नी जनरल ने यह भी साफ किया कि मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने की अंतिम तिथि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 6 फरवरी ही रहेगी. सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि अब इस पर काफी आगे बढ़ा जा चुका है.
केस की सुनवाई के दौरान आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से मामले को तेजी से निपटाने की भी मांग की. आपको बता दें कि पिछले दिनों आधार की अनिवार्यता पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच गठित करने का आदेश दिया था.