कोरोना की लडाई अब राज्य सरकारों के जिम्में
दिल्ली। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण को 31 मई तक लागू कर दिया है। चौथा चरण 14 दिन का होगा। केंद्रीय मंत्रालय ने चौथे चरण की गाइडलाइन भी जारी कर दी है,लेकिन लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार ने कोरोना की लडाई की जिम्मेंदार राज्य सरकारों के हवाले कर दी है। अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि लॉकडाउन के नियमों का कितना और कहां पालन करना है। इसका अवाला झोन को लेकर भी राज्य सरकार ही निर्णय लेगी। कुल मिलाकर अब अलग अलग राज्य में विभिन्न प्रकार के नियम देखने को मिल सकते है। इसके अलावा राज्य सरकारें स्थानिय दबाव में भी होगी। ऐसे में लोगो को स्वंय ही बहुत अधिक सावधान,सर्तक रहेगा होगा। लॉकडाउन के दौरान दी जा रही छूट के चक्कर में न उलझे तो ही बहेतर है।
–केंद्र सरकार की गाइडलाइन क्या है….
केंद्र गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन-4 के लिए नई गाइडलाइन की है। जिसमें सुबह सात से शाम सात बजे तक शहर के भीतर आवाजाही हो सकती है। लेकिन इस दौरान 10 साल से कम और 65 से ज्यादा के व्यक्ति को घर के बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। शाम सात से सुबह सात तक बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान किसी को भी घर से बार निकलने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन 4 में शिक्षण संस्थान जिसमें स्कुल, कॉलेज,विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर सहित अन्य संस्थान शामिल है सभी बंद रहेंगे। सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार बंद रहेंगे। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा और मेट्रो ट्रेन भी बंद ही रहेंगी। बाल काटने की दुकानों के खुलने का निर्णय राज्य सरकारें लेगी।