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आईपीएस राजीव कुमार की ​गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाई गई, जमानत अर्जी के लिए मिले सात दिन

 

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा ली है। कोर्ट ने आईपीए राजीव कुमार को जमानत अर्जी लगाने के लिए सात दिन का समय दिया है,जब जक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती ​है। सीबीआई को अब सात दिन तक इंतजार करना होगा।

जानकारी के अनुसार कोलकता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी की अनुमति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया। कोर्ट ने सीबीआई की दलील को मानते हुए आईपीएस राजीव कमार की गिरफ्तारी पर लगाई रोक को हाटाते हुए कहा कि राजीव कुमार जमानत के लिए अर्जी कर सकेत है उन्हें सात के भीतर यह प्रक्रिया करना होगी। इस दौरान उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। कोर्ट के इस निर्णय के बाद सीबीआई ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी की तैयारी की है,लेकिन अगर कोर्ट ने उन्हें अग्रीम जमानत दे दी तो फिर सीबीआई का इंतजार खत्म नहीं होगा।

गौरतलब है कि इस साल फरवरी में शारदा चिटफंड घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई कोलकाता में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए उनके निवास पहुंची थी पर स्थानिया पुलिस ने सीबीआई दल को निवास के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। इस बात पर पुलिस और सीबीआई के अधिकारियों के बीच विवाद हो गया था। पुलिस सीबीआई अधिकारियो को थाने ले गई, बाद में सीबाीआई अधिकारियों को रिहा कर दिया। इस घटना से नाराज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई और बाद में कोर्ट ने सीबीआई को आईपीएस राजीव कुमार से पूछताछ की अनुमति दी, सीबीआई ने शिलांग में राजीव कुमार से कुल 40 घंटे पूछताछ की लेकिन फिर भी सीबाीआई ने कोर्ट से कहा कि राजीवग कुमार पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे है उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करना होगा। सीबीआई ने कोर्ट में याचिका लगा कर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। जिस पर सुनवाई के बाद शुक्रवार 17 मई 2019 को निर्णय दिया गया है।

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