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होम बायर्स को राहत, 2153 वर्गफुट तक के कारपेट एरिया पर मिलेगा ब्याज सब्सिडी का लाभ

केंद्र सरकार ने होम बायर्स को फिर एक राहत दी है. अब 18 लाख रुपये तक के सालाना आय वाले लोगों को 2,153 वर्ग फुट तक के कारपेट एरिया वाले फ्लैट या मकान पर 2.3 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने मंगलवार को पीएम आवास योजना (PMAY) के तहत मध्यम आय वाले लोगों को मिलने वाली ब्याज सब्सिडी योजना के लिए कारपेट एरिया की जरूरत को बढ़ाते हुए 200 वर्ग मीटर (2,153) वर्ग फुट तक कर दिया है.

सरकार का लक्ष्य छोटे शहरों के लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने का है, जहां मकानों की लागत कम होती है. गौरतलब है कि पीएमएवाई के तहत पहली बार मकान खरीदने वालों को तीन वर्गों में ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) की घोषणा की थी.

सीएलएसएस के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग में लाभार्थ‍ियों को 20 साल तक लोन पर 6.5 फीसदी की सब्सिडी मिलती है. लेकिन इस सब्सिडी का लाभ सिर्फ 6 लाख रुपये तक की रकम पर मिलता है.

सीएलएसएस के तहत 6 से 12 लाख रुपये तक के सालाना आय वाले लोगों को एमआईजी-1 कैटेगिरी और 12 से 18 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को एमआईजी-2 सेगमेंट में शामिल किया गया. एमआईजी-1 के तहत मकान खरीदने वालों को 4 फीसदी की ब्याज सब्सिडी लोन की 9 लाख रुपये तक की राशि पर और एमआईजी-2 होम बायर्स के लिए 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी 12 लाख रुपये तक की रकम पर मिलेगी.

पहले एमआईजी वर्ग में लोन सब्सिडी 120 वर्ग मीटर और 150 वर्ग मीटर तक के मकानों पर मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 160 वर्ग मीटर और 200 वर्ग मीटर तक कर दिया गया है. छोटे शहरों के बिल्डर्स ने आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री हरदीप पुरी से इसकी मांग की थी.

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