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MP के सरकारी स्कूलों में वैकेंसी:तबादलों के बाद स्कूलों में पद खाली; 24 हजार से ज्यादा शिक्षकों के मनचाहे ट्रांसफर

मध्यप्रदेश में एक साथ 24 हजार से ज्यादा शिक्षकों के ट्रांसफर होने के बाद कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई है। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग अब इन पदों पर स्कूल लेवल पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती करेगा। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अतिथि शिक्षक के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑन लाइन आवेदन कर स्कूल में सीधे संपर्क कर सकते हैं।

यह निर्देश जारी किए गए

नियमित शिक्षक की उपस्थिति के बाद अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त करना होगा। जिन स्कूलों में रिक्त पद पर स्थानांतरण के पश्चात नियमित शिक्षक की पदस्थापना हुई है। उस रिक्त पद के विरुद्ध आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। यदि किसी विद्यालय में एक विषय के एक से अधिक अतिथि शिक्षकों को बुलाया गया है, तथा एक पद पर नियमित शिक्षक की पदस्थापना हो चुकी है। इस स्थिति में उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में अतिथि शिक्षकों में से मेरिट के क्रम में उच्च स्कोर वाले अतिथि शिक्षकों को रखा जाए। कम स्कोर वाले अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाए।

स्थानान्तरण के बाद रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएं

स्थानांतरण के बाद पद रिक्त हुए हैं, ऐसे स्कूलों में 13 जुलाई 2022 के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए। स्कूल में पैनल पूर्व से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विद्यालयों में पूर्व से ल उपलब्ध नहीं है, तथा सत्र के मध्य में अतिथि शिक्षक की आता है, ऐसी स्थिति में प्रमुख ब्लॉक जिले के पैनल अतिथि शिक्षकों को बुला सकते हैं। ब्लाक एवं जिले का ऑनलाईन पैनल संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर उपलब्ध है।

25 नवंबर तक सभी को ज्वाइन करना है

मध्यप्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया एक बार फिर हो रही है। किन्हीं कारणों से शिक्षकों की रिलीविंग रोकी गई थी, जिसे इसे दोबारा शुरू किया गया। सभी को 16 नवंबर से 18 नवंबर तक रिलीव किया जाएगा। इसके बाद 25 नवंबर तक ज्वानिंग करना होगा। हालांकि 27 अक्टूबर को दिए गए निर्देश के अनुसार सीएम राइज, कॉडल और एक्सीलेंस स्कूलों में पदस्थ कर्मचारी और अधिकारी जिनका स्थानान्तरण हुआ है, वे इस सत्र की समाप्ति तक रिलीव नहीं किए जाएंगे।

24 हजार शिक्षकों को मनचाही जगह मिली थी

इस साल करीब 24 हजार शिक्षकों को उनकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर किया गया। इसके बाद अब कई शिक्षक इसे रद्द करना चाहते हैं। बड़ी संख्या को देखते हुए अब स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को ट्रांसफर कैंसिल करने का विकल्प दे दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

शिक्षकों ने ट्रांसफर कैसिंल कराने के आवेदन किए थे

स्कूल शिक्षा विभाग ने 5 नवंबर तक सभी शिक्षकों को नई जगह ज्वानिंग करने के निर्देश दिए थे। ट्रांसफर होने वाले शिक्षकों को 5 नवंबर तक नई पोस्टिंग लेना था, लेकिन कई शिक्षकों ने ट्रांसर्फर को कैसिंल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे। पहली बार स्कूल शिक्षा विभाग की नई ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत ट्रांसफर हुए। शिक्षकों को बिना कहीं भटके सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिला था। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया को रोकते हुए ट्रांसफर लेने वाले शिक्षकों के ट्रांसफर रद्द कर दिए थे।

शिक्षकों को ट्रांसफर कैंसिल का ऑप्शन दिया था

स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार बड़ी संख्या में शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारियों से ट्रांसफर कैंसिल कराने के लिए कहा। इसे देखते हुए ऐसे शिक्षकों को अब कैंसिल करने का ऑप्शन दिया। जो अब ट्रांसफर नहीं चाहते हैं, उनका ओदश निरस्त कर उन्हें पहले की पदस्थापना दी जाएगी।

43 हजार शिक्षकों ने आवेदन किए थे

स्कूल शिक्षा विभाग ने 22 अक्टूबर 2022 को नई ट्रांसफर नीति 2022 के तहत शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर 43 हजार 118 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार 9 हजार 681 प्राथमिक शिक्षक, 8 हजार 96 माध्यमिक शिक्षक, 3 हजार 835 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं अन्य 1 हजार 923 शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं।

ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया की विशेषता यह रही कि इसमें 70% शिक्षकों को उनके द्वारा चाहे गए पहले एवं दूसरे विकल्प वाले स्थान पर ट्रांसफर मिला है। 86% शिक्षकों को पहले से पांचवें विकल्प के बीच उपलब्ध स्थान प्राप्त हुए हैं। 944 शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर हुए हैं। बता दें, म्यूचुअल ट्रांसफर दो कर्मचारियों की आपसी सहमति से होता है। कर्मचारी जोन बदलने के लिए आवेदन देते हैं। इस पर अमल करते हुए कर्मियों का तबादला किया जाता है।

स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था कि जिन शिक्षकों को इस बार स्थानान्तरण का अवसर नहीं मिल पाया है, उनके लिए आने वाले सालों में इस प्रकार की प्रक्रिया दोबारा प्रारंभ की जाएगी। पूरी पारदर्शिता के साथ विभागीय ट्रांसफर नीति के तहत ट्रांसफर प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य, संभाग और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए विभागीय ट्रांसफर नीति की समय सारणी निर्धारित कर ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। 30 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन लॉक किए थे। विभागीय ट्रांसफर नीति की निर्धारित समय सारणी के अनुसार 22 अक्टूबर तक ट्रांसफर आदेश जारी होने थे। स्कूल शिक्षा विभाग ने विभागीय ट्रांसफर नीति पर कुशल क्रियान्वयन करते हुए नियत तिथि 22 अक्टूबर को शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए हैं। निर्धारित समय सारणी के अनुसार भारमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त कार्यवाही 5 नवंबर 2022 तक की जाएगी।

मंत्री के चक्कर लगाने से मना किया था

मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर किए जाने के आदेश जारी होते ही शिक्षकों द्वारा नेताओं और मंत्रियों के यहां लगाई अर्जी लगाई जाने लगी थी। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश तक जारी करना पड़ा था। इसमें कहा गया था कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने वालों को ही ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। नेता और मंत्रियों के यहां आवेदन करने से कुछ नहीं होगा।

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