मासूम बच्ची से दुष्कर्म के गुनहगार को आजीवन कारावास
मध्यप्रदेश। प्रदेश के सीहोर जिले की बुधनी कोर्ट ने आज नाबालिग से दुष्कर्म के गुनहगार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी अनुसार दुष्कर्म का गुनहगार 35 वर्षीय भगवत गौंढ पुत्र नंदराम गौंढ निवासी ग्राम रमपुरा ने 27 अप्रेल 2019 की रात पडोस में रहने वाली चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची अपने परिवार जनों के साथ घर के आंगन में सो रही थी तभी आरोपी भगवत गौंढ बच्ची को उठाकर गांव के वाहर ले गया और बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले में शाहगंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बुधनी न्यायलय में चालान पेश किया था। कोर्ट में मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता रामेश्वर यादव, राजेश गुप्ता, एडीपीओ पंकज रघुवंशी, जिला अभियोजन अधिकारी निर्मला चौधरी द्वारा की गई। जिस पर अपर सत्र न्यायधीश बुधनी अभिषेक गोड ने फैंसला सुनाते हुए गुनहगार भगवत गौंढ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।