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पाकिस्तान को लौटाना ही होगा भारत का वायुसेना पायलेट

— अंतरराष्ट्रीय जिनेवा युद्व नियमों का पालन पाकिस्तान को करना ही होगा

पाकिस्तान द्वारा भारतीय पायलेट को कब्जे में लेने के बाद कई तरह की चर्चा देश में की जा रही है। अंर्तराष्ट्रीय नियमों के अनुसार पाकिस्तान को भारतीय पायलेट को वापस करना होगा। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो फिर जिनेवा युद्व कानून का उल्लघंन करेगा,इस हरकत पर उसके उपर कार्रवाई की जा सकती है।

जानकारी के अनुसार बुधवार 27 फरवरी को पाकिस्तान के लाडकू विमानों ने भारतीय सीमा पार कर बम बरसाए,जब भारतीय वायूसेना ने इसका जबाव दिया तो पाकिस्तान का विमान मार गिराया। वही एक चॉपर तकनीकी कारणों से जमीन पर आ गिरा में जिसमें पांच लोगों की मौत की खबर है। वही पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के दो विमान मार गिराए है और एक पायलेट को पकडा है जो उनके कब्जे है। दोपहर में भारत के विदेश मत्रांलय के प्रवक्ता की ओर से भी अधिकारिक बयान आया कि मिग 21 की क्षति हुई और एक पायलेट गायब है। ठीक उसके बाद पाकिस्तान की ओर भारतीय पायलेट का विडियों जारी हुआ। जिसके बाद साफ हो गया कि भारतीय वायुसेना के पायलेट अभिनंदन पाकिस्तान की पकड में है। इस बात के देश में फैलने के बाद से पायलेट अभिनंदन की चिंता सबको होने लगी है,लेकिन सेना से जुडे अधिकारियों ने साफ कर दिया कि पाक सेना भारत के पायलेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। पाक सेना को भी जिनेवा युद्व कानून का पालन करना ही होगा, जिसके तहत घायतल पायलेट को इलाज,देखरेख ओर सही सलामत भारत को लौटाना होगा।

गौरतलब है कि जिनेवा युद्व बंदी नियम बनाने के लिए 1864 में सम्मेजन बुलाया गया । उसके बाद 1949 में इसे और पुख्ता किया। इसके इसमें संसोधन होते रहे । इस कानून के तहत युद्व के दौरान पकडे गए जवानों,नागरिकों को इलाज,खाना सहित उन्हें वापस अपने देश का लौटाना होगा। इस कानून का उल्लघंन करने वाले देश पर कार्रवाई हाती है।

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