Top Stories

GST काउंसिल की 48वीं मीटिंग:किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स वृद्धि नहीं हुई, बायो फ्यूल पर GST 18% से 5% किया गया

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार (17 दिसंबर) को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की 48वीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग में किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स वृद्धि नहीं की गई। GST काउंसिल कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमत हुई। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेस और कैसिनो पर GST लगाने का फैसला भी टाल दिया।

बायो फ्यूल पर GST 18% से 5% किया गया
वहीं बायो फ्यूल पर GST 18% फीसदी से घटाकर 5% किया गया। दालों के छिलकों पर GST अब 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया। अब 2 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले आपराधिक श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि GST एक्ट में डिक्रिमिनलाइजेशन पर फैसला लिया गया। मतलब ये कि गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।

तंबाकू-गुटखा व्यवसायों पर टैक्स का मुद्दा नहीं उठाया जा सका
निर्मला सीतारमण ने कहा कि काउंसिल समय की कमी के कारण एजेंडा के 15 मुद्दों में से केवल 8 पर ही फैसला ले सकी। पान मसाला और तंबाकू-गुटखा व्यवसायों में टैक्स चोरी को रोकने का मुद्दा भी नहीं उठाया जा सका। वहीं कोई नया टैक्स भी नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि बचे हुए मुद्दों पर अगली मीटिंग में चर्चा की जाएगी।

मीटिंग के बाद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि GST काउंसिल ने कुछ अपराधों के गैर-अपराधीकरण पर सहमति जताई है। इसके साथ अभियोजन शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा को दोगुना कर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में सहायता मिल सकती है।

ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर GST को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ
राजस्व सचिव ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर GST को लेकर भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। कुछ दिनों पहले मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की ओर से इस पर रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। रिपोर्ट को परिषद के लोगों के बीच भी वितरीत नहीं किया जा सका है।

Related Articles

Back to top button