चार महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करनेवाले को 23 दिन में फांसी की सज़ा
मध्य प्रदेश के इंदौर कोर्ट ने नवीन नाम के एक शख्स को चार महीने की दुधमुंही बच्ची का अपहरण, ज्यादती और हत्या के मामाले में उसे दोषी ठहराते हुए सज़ा-ए-मौत दी है। जज ने 7 दिन तक सात-सात घंटे सिर्फ इसी केस को सुना और 21 दिन में सुनवाई पूरी होने के बाद 23वें दिन फैसला सुना दिया। बता दें कि नया कानून बनने के बाद यह पहला मामला है, जहां अारोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है।
शनिवार को आरोपी नवीन को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर पहुंची। वहां पर नवीन को कोर्ट रूम नंबर 55 में पेश किया गया। सुरक्षा के लिहाज दृष्टि से कोर्ट रूम के भीतर मीडियाकर्मियों को जाने पर रोक लगा दी गई थी।
क्या है पूरा वाकया
19 अप्रैल 2018 की रात में आरोपी शराब लेकर बच्ची की नानी को पिलाने पहुंचा था। मना करने पर आरोपी बोतल फेंककर चला गया था। 20 अप्रैल की तड़के चार बजे वह माता-पिता के पास सोई बच्ची को उठाकर श्रीनाथ पैलेस बिल्डिंग के तलघर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसे ऊपर से फेंक दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई थी।