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उचित मूल्य विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज, लायसेंस निलंबित

– तीन महीने से नहीं बांटा गरीबों को राशन
मध्यप्रदेश। मुरैना में शासकीय उचित मूल्य विक्रेता द्वारा अनियमितता की शिकायत मिलने पर मुरैना के जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा की गई जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर दुकानदार गिर्राज शाक्य के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी गई है तथा दुकान का लायसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। जाँच में पाया गया कि केकेवाई योजना के तहत राशन दुकानदार द्वारा स्टॉक की उपलब्धता के बावजूद बीते तीन माह से गेहूँ, चावल तथा अन्य खाद्यान्न वितरित नहीं किया गया। इसी प्रकार संबंधित दुकान द्वारा माह जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक केकेवाई योजना के तहत स्टॉक की अनुपलब्धता बताकर 84 क्विंटल गेहूँ और 21 क्विंटल चावल से अधिक मात्रा स्टॉक में होने के बावजूद वृद्धाश्रम को खाद्यान्न प्रदाय नहीं किया गया। दुकान में संग्रहीत वस्तुओं का सत्यापन करने पर 52 क्विंटल गेहूँए 38 क्विंटल चावल और 219 लीटर केरोसीन कम पाया गया जबकि नमक की मात्रा 4 क्विंटल से अधिक पायी गई।

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