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इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज पेश होंगे दुर्ग के नगर निगम आयुक्त

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) के नगर निगम आयुक्त सुदेश कुमार सुंदरानी को आठ फरवरी को दोपहर दो बजे कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुंदरानी को पांच फरवरी को धूमनगंज थाने में धोखाधड़ी के मामले में पेश होने का आदेश दिया था। इसका पालन न होने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने हरि किशन की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि सुंदरानी के ऊंचे पद पर होने के नाते पुलिस ठीक से विवेचना नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार किया है इसके बावजूद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है।

याची के अधिवक्ता एसएम इकबाल हसन ने बताया कि नगर निगम आयुक्त सुदेश कुमार सुंदरानी और उनकी पत्नी रश्मि सुंदरानी पर 67 लाख रुपये मिडडे मील का पैसा धोखे से हड़पने का आरोप है। इस मामले में इलाहाबाद के धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज है।

पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी लेकिन, कोर्ट ने दोबारा विवेचना का आदेश देते हुए पत्रावली वापस कर दी है। धारा 82 की कार्यवाही के बावजूद पुलिस आरोपी को बचा रही है। इस पर कोर्ट ने धूमनगंज थाना प्रभारी और विवेचक को तलब किया।

थानाध्यक्ष कमलेश सिंह और विवेचक रविंद्र कुमार कोर्ट में हाजिर हुए। आरोपी के वकील भी आए तो कोर्ट ने सुदेश कुमार सुंदरानी को थाने में पेश होने का निर्देश दिया। इसका पालन न होने पर कोर्ट ने उन्हें अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।

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