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कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ व्यक्तिगत मानहानि मामले में बयान दर्ज करवाने जिला अदालत पहुंचे सीएम शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक व्यक्तिगत मानहानि के मामले में अपना बयान दर्ज कराने जिला अदालत पहुंचे। इस दौरान सीएम आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक अदालत में मौजूद रहे। गौरतलब है कि सीएम ने परिवहन आरक्षक भर्ती मामले में कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा द्वारा लगाये गये आरोपों के विरोध में उन पर व्यक्तिगत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

बताया जा रहा है कि सीएम द्वारा लगाये गये मानहानि मुकदमें की आज पहली सुनावाई थी। जिसमें वो अपना बयान दर्ज कराने जिला अदालत पहुंचे थे। दरअसल, कांग्रेस प्रवक्ता ने परिवहन आरक्षक भर्ती मामले में शिवराज सिंह चौहान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। जिसके बाद सीएम ने उनके उपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि इसके पहले इस मामले की सुनवाई निचली आदालत में हुई थी। जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये के जुर्माने सहित दो साल की सजा सुनाई थी।

जिसके खिलाफ मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की पुर्नविचार याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुये कोर्ट निचली अदालत के फैसले को यह कहते हुये खारिज कर दिया था। कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मानहानि का केस सरकार के खर्चे पर न करके स्वयं के खर्चे पर करे। जिसके बाद उन्होंने अपने खर्चे पर दोबारा से मिश्रा पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसकी शनिवार को पहली सुनावाई की गयी थी। जहां सीएम मामले में अपने बयान दर्ज कराये है। हालांकि कोर्ट से बाहर आते समय उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।

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