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सीबीआई विवाद: आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 29 नवंबर सुनवाई

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई टालने की वजह नहीं बताई है। इससे पहले, आलोक वर्मा ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर अपना जवाब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने सीलबंद लिफाफे में जवाब दिया था। शीर्ष अदालत में आज इस मामले पर सुनवाई हुई जिसके बाद सुनवाई के लिए नई तारीख दे दी गई।

अदालत ने आलोक वर्मा से कहा था कि वह सीवीसी की रिपोर्ट पर सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करें। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस मामले की सुनवाई के निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया जाएगा।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वर्मा के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया। गोपाल ने बताया, हमने न्यायालय से थोड़ा और वक्त मांगा था लेकिन समय से अपराह्न एक बजे न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को जवाब सौंप दिया गया।

शीर्ष अदालत ने सीबीआई निदेशक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीवीसी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर 16 नवंबर को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने कहा था कि सीवीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कुछ बहुत ही प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं और वह कुछ आरोपों की आगे जांच करना चाहता है, जिसके लिए उसे और समय चाहिए।

न्यायालय ने सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के सभी अधिकार वापस लेने और उन्हें अवकाश पर भेजने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली वर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछले शुक्रवार को यह निर्देश दिया था।

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