पांच लोगो की हत्या के आरोपी बीजेपी विधायक को आजीवन कारावास की सजा
— इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया फैसला,22 साल पुराना है मामला
उत्तर प्रदेश । शुक्रवार 19 अप्रैल 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 साल बाद पांच लोगों की हत्या के आरोपी हमीरपुर से बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में विधायक अशोक सिंह के दस साथियों को भी दोषी मानते हुए कोर्ट ने सजा का निर्णय दिया है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में 26 जनवरी 1997 को राजेश शुक्ला, राकेश शुक्ला, राकेश के पुत्र गणेश और उनके सुराक्षाकर्मी वेद प्रकाश नायक, श्रीकांत पांडे की हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड में हमीरपुर से वर्तमान बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल का नाम सामने आया था। पुलिस ने मृतकों परिजनों की रिपोर्ट पर विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित 12 लोगो पर हत्या का प्रकरण दर्ज जिला कोर्ट में प्रस्तुत किया था, जिला कोर्ट में सुनवाई के बाद एक आरोपी रक्कू को छोडकर शेष विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित 11 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। रक्कू को हत्या का दोषी पाते हुए अजीवन करावास की सजा सुनाई गई थी। जिला कोर्ट के इस निर्णय से मृतक राजेश शुक्ला के भाई राजीव शुक्ला संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने मामले की जांच करने का आवेदन दिया और इस निर्णय पर खूब हंगामा भी हुआ,बांद में जांच में पाया गया कि लोउर कोर्ट के दो जज ने हत्या के आरोपियों को बरी करने के पैसे लिए है,इस ममाले में दो जज को बर्खास्त भी किया गया। राजीव शुक्ला ने जिला कोर्ट के निर्णय के विरूद्व इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों ओर सक्ष्यों को सुनने और परिक्षण के बाद बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित सभी 12 आरोपियों को पांच लोगो की हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने विधायक अशोक सिंह चंदेल, भान सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, श्याम सिंह,रघुवीर सिंह,आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू, साहब सिंह और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर मृतक के भाई राजीव शुक्ला ने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा होना चाहिए थी,लेकिन कोर्ट ने 22 साल बाद जिला कोर्ट के निर्णय को बदला है,इससे न्याय तो मिला है।