खाते से पैसा खिसकने पर 3 दिन में करनी होगी शिकायत, नहीं तो होगी मुश्किल
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि डेबिट, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी होने पर ग्राहक को घबराये बिना तीन कार्यदिवस के भीतर उसकी शिकायत करनी चाहिये। उसके बाद पूरी जवाबदेही बैंक की होगी।
केंद्रीय बैंक के अनुसार अगर ग्राहक किसी तीसरे पक्ष द्वारा डिजिटल तरीके से लेन-देन में गड़बड़ी के बारे में तीन कार्यदिवस के भीतर अपनी बैंक शाखा में शिकायत कर देता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तब पूरी जवाबदेही बैंक की होगी।
हालांकि, गड़बड़ी की शिकायत में देरी होती है और ग्राहक चार से सात कार्यदिवस में शिकायत करता है तो लेनदेन की अधिकतम देनदारी प्राथमिक खातों (बीसीबीडी) के मामले में 5,000 रुपये तथा अन्य बचत खातों तथा क्रेडिट कार्ड (5 लाख रुपये तक की सीमा) के लिये 10,000 रुपये की देनदारी बनेगी।
वहीं सात कार्य दिवस से अधिक समय तक आप गड़बड़ी या धोखाधड़ी की जानकारी नहीं देते हैं तो बैंक की नीति के अनुसार ग्राहकों की देनदारी तय होगी। एक माह के अंदर समाधान नहीं होता है तो बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने सोमवार से देशभर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह की शुरुआत की है।