मैच फिक्सिंग में 10 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रस्ताव
नई दिल्ली। भाजपा सांसद और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने एक निजी विधेयक में मैच फिक्सिंग के लिए कम से कम 10 साल की सजा और मामले में शामिल राशि का पांच गुना जुर्माना लगाने के प्रावधानों का प्रस्ताव रखा है। यह गैर सरकारी विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।
इसमें प्रस्ताव है कि इस तरह की अनियमितताओं के मामलों को रोकने के लिए खेल संघों के लिए एक नियामक संस्था का गठन किया जाए, जिसके पास एक दीवानी अदालत की तरह अधिकार हों।
ठाकुर ने इस विधेयक में प्रस्ताव रखा है कि सभी खेल संघ डोपिंग, मैच फिक्सिंग, आयु संबंधी धोखाधड़ी, महिलाओं के यौन उत्पीडऩ और खेलों में अन्य अनैतिक आचरण के मामलों में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल आचरण आयोग को रिपोर्ट करेंगे। विधेयक के अनुसार आयोग में सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के चार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ छह सदस्य होंगे और भारत के प्रधान न्यायाधीश से परामर्श करके सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
विधेयक में खिलाडिय़ों और उनके प्रशिक्षकों दोनों ही की तमाम तरह की अनियमितताओं के लिए कड़ी सजा और जुर्माने के प्रावधानों का प्रस्ताव है। विधेयक के मुताबिक, ‘मैच फिक्सिंग के लिए दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को उस अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी, जो 10 साल से कम नहीं होगी और या जुर्माना लगाया जाएगा जो मैच फिक्सिंग में शामिल राशि का पांच गुना होगा।
विधेयक के मसौदे के अनुसार आयोग किसी भी खेल में किसी तरह की धोखाधड़ी या अनियमितता पर स्वत: संज्ञान ले सकता है और कोच, संबंधित खिलाड़ी या संघ के सदस्यों को भी तलब कर सकता है। अपने निजी विधेयक का उद्देश्य बताते हुए ठाकुर ने कहा कि किसी भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मैच-फिक्सिंग और ऐसे अन्य अपराधों को विशेष आपराधिक कानून के तहत लाता हो।