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रामपुरिया भिलान की 35 बीघा सरकारी जमीन पर तार फेंसिंग के लिए विधायक डोडियार ने राजस्व आयुक्त

 रतलाम जिले के विधानसभा क्षेत्र सैलाना के ग्राम रामपुरिया भिलान स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 171/1 की कुल भूमि 35 बीघा जो कि नर्सरी मध्यप्रदेश शासन के नाम से आरक्षित एवं राजस्व रिकाडौँ में दर्ज है उक्त भूमि पर अन्य गाँव के गैर आदिवासी लोगों के द्वारा बल पूर्वक अवैध कब्जा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है जब इस संबंध में गांव के स्थानीय आदिवासियों द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने का विरोध किया जाता है तो गुर्जर समाज के कुछ व्यक्तियों के द्वारा आदिवासियों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है लगातार हमले किए जा रहे है! विधायक डोडियार ने राजस्व विभाग के आयुक्त, प्रमुख सचिव, मप्र शासन के मुख्य सचिव सहित मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि रामपुरिया जमीन विवाद के संबंध में थाना प्रभारी थाना शिवगढ द्वारा दिनांक 14.11.2024 को कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील सैलाना जिला रतलाम मध्यप्रदेश को लिखित प्रतिवेदन भेजा गया है एवं उपरोक्त शासकीय भूमि पर तार फैंसिंग कराये जाना का अनुरोध किया गया है जिसके आधार पर नायब तहसीलदार टप्पा शिवगढ जिला रतलाम द्वारा दिनांक 14.11.2024 को श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील सैलाना जिला रतलाम को उक्त शासकीय भूमि पर तार फैसिंग किये जाने का अनुरोध किया है जिस पर एस.डी.एम. सैलाना द्वारा तार फैसिंग नहीं कराई गई! मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सैलाना को तार फैंसिंग की कार्यवाही हेतु लिखा गया जिसके आधार पर उक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सैलाना द्वारा सरंपच / सचिव ग्राम पंचायत कुंआझागर को दिनांक 21.11.2024 को पत्र लिखकर उक्त भूमि पर तार फैंसिंग कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये है परंतु उक्त आदेश का पालन आज तक नहीं किया गया! डोडियार ने यह भी बताया कि उक्त शासकीय भूमि 35 बीघा को योजनाबद्ध तरीके से अवैध कब्जा कराने की तैयारी में स्थानीय राजस्व अधिकारी लगे हुये है इसलिये मात्र कागजी खानापूर्ति के लिये पत्र लिख रहे है लेकिन भौतिक रूप से उक्त शासकीय भूमि को बचाने के लिये उक्त शासकीय भूमि पर तार फैंसिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर नहीं कराया जा रहा है! डोडियार ने बताया कि एस.डी.एम. सैलाना एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सैलाना से मोबाईल में बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त शासकीय भूमि को बचाने के लिये लगने वाले फैंसिंग तार एवं पोल के लिये राशि एवं बजट ही नहीं है इस कारण अभी तक उक्त शासकीय 35 बीघा भूमि पर तार फैंसिंग नही कराई गई है। मुख्यमंत्री और शासन अधिकारियों को लिखे
पत्र में विधायक ने मांग की कि तत्काल प्रभाव से उक्त विषायंतर्गत प्रकरण में संज्ञान लेते हुये जनपद पंचायत सैलाना अंतर्गत ग्राम रामपुरिया मिलान स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 171/1 की कुल भूमि 35 बीघा जो कि नर्सरी मध्यप्रदेश शासन के नाम से आरक्षित एवं राजस्व रिकाडों में दर्ज है उक्त भूमि पर तत्काल तार फेंसिंग किये जाने के आदेश लोकहित में जारी किये जावे।

 

ई खबर मीडिया के लिए मदन परिहार की रिपोर्ट

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