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पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिजनों को अब नहीं मिलेगी एसपीजी सुरक्षा
— एसपीजी कानून में संशोधन विधेयक लोकसभा में होगा पेश
दिल्ली। देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिजनों को अब एसपीजी सुरक्षा नहीं दी जाएगी। इसके सरकार एसपीजी कानून में संशोधन करने जा रही है। अगले लोकसभ सत्र में सरकार एसपीजी कानून में संशोधन विधेयक पेश करेगी। सरकार को उम्मीद है कि विधेयक पारित हो जाएगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एसपीजी अधिनियम में संशोधनों को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद 1988 के एसपीजी कानून में सितंबर 1991 में संशोधन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के परिजनों को एसपीजी सुरक्षा दी गई थी। बीतें 28 साल से गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा दी जा रही थी। पिछले माह यह सुरक्ष हटा ली गई। सरकार ने कहा कि अब गांधी परविार के सदस्यों को खतरा नहीं है। उन्हें अब जेड प्लस सुरक्षा दी गई है।