समान नागरिक संहिता पर केंद्र का रुख भी जल्द होगा साफ, सुप्रीम कोर्ट मामले में सरकार को पहले ही जारी कर चुका है नोटिस
नई दिल्ली: समान नागरिक संहिता का मामला एक बार फिर उठ रहा है। वैसे तो देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात करने वाली समान नागरिक संहिता के केंद्रीय स्तर पर लागू होने की बात अभी दूर की कौड़ी नजर आती है, लेकिन इससे जुड़े पांच महत्वपूर्ण मुद्दों शादी की समान आयु, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, गोद लेना एवं संरक्षक पर कानूनों को सभी के लिए समान बनाने की मांग वाली पांच याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आठ अप्रैल को सुनवाई होनी है।
केंद्र सरकार को इन मामलों में पहले ही नोटिस जारी हो चुके हैं, ऐसे में सरकार को आठ अप्रैल से पहले इन पर अपने जवाब दाखिल करने होंगे। माना जा रहा है कि सरकार इन मामलों में जल्द ही कोर्ट में जवाब दाखिल करने की तैयारी कर रही है। वैसे इनमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो लगभग हल हो चुके हैं, जैसे तत्काल तीन तलाक पर रोक लगाने का कानून आ चुका है। लड़कियों की विवाह की आयु भी लड़कों के समान 21 वर्ष किए जाने का विधेयक सरकार संसद में पेश कर चुकी है और मामला फिलहाल स्थायी समिति के समक्ष विचाराधीन है। यह विधेयक लड़की व लड़के की विवाह की आयु एक समान 21 वर्ष करने का प्राविधान सभी धर्मों पर समान रूप से लागू करने की बात करता है।
सिर्फ गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता
अभी देश में गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। अब उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है।
छह याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित
पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग वाली छह याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित हैं। हाई कोर्ट से उन पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी हुआ था और केंद्र ने पिछले साल ही अपना जवाब दाखिल कर दिया था जिसमें इस पर गहनता से अध्ययन की जरूरत बताई थी। साथ ही कहा था कि यह मामला विधायिका के विचार करने का है, इस पर कोर्ट को आदेश नहीं देना चाहिए। साथ ही मामला विधि आयोग को भेजे जाने का भी हवाला दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित इन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में पांच स्थानांतरण याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं हालांकि उन पर अभी सुनवाई का नंबर नहीं आया है।
रिजिजू कह चुके हैं, समय सीमा का निर्धारण संभव नहीं
केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसमें किसी निश्चित समय सीमा का निर्धारण संभव नहीं होगा। यानी बात साफ है कि केंद्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता अभी दूर की कौड़ी है।
राज्यों के कानून बनाने पर विशेषज्ञों में मत भिन्नता
सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार समान नागरिक संहिता पर कानून बना सकती है। इस पर विशेषज्ञों में मत भिन्नता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचारी कहते हैं कि समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, उत्तराधिकार आदि कानून आते हैं और ये विषय संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं इसलिए इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। पूर्व विधि सचिव पीके मल्होत्रा कहते हैं कि वैसे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, पर्सनल ला को लेकर राज्य अपने-अपने कानून बनाते रहे हैं और जरूरत के हिसाब से केंद्रीय कानून में संशोधन भी करते रहे हैं। समवर्ती सूची का विषय है तो वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल ला का एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रीय कानून मंत्रालय के तहत आता है। जहां तक समान नागरिक संहिता की बात है तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद-44 में प्रविधान है जो पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता की बात करता है। यह राज्य की बात नहीं करता। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता की बात की जाती है तो वह संविधान के मुताबिक होनी चाहिए। यानी कुछ राज्य भले ही कदम उठाएं, लेकिन आखिरकार केंद्र को ही फैसला लेना पड़ेगा।