सहायक राजस्व निरीक्षक को 5 वर्ष का कारावास और 10 हजार का अर्थदंड
-दुकानदारों से किराया प्राप्त की फर्जी रसीद दे दी पर नगर पालिका कोष में राशि जमा नहीं कराई
मध्यप्रदेश। सीहोर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमृता बाजपाई ने नगर पालिका परिषद को चूना लगाने वाले सहायक राजस्व निरीक्षक को पांच वर्ष के कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रेखा चौरसिया द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन से मिली जानकारी अनुसार नगर पालिका परिषद में ब्रहाम्णपुरा कस्बा निवासी पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक नारायण मालवीय आत्मज कन्हैयालाल मालवीय द्वारा भवन निर्माण प्रीमियम की राशि वसूल किया जाता था, 8 अप्रैल 2010 से 26 दिसम्बर 2013 के मध्य उसके द्वारा जया बिसोरिया, रवि राठौर, जितेन्द्र बिसोरिया, मोहिनी धीमान, बद्रीप्रसाद, राजेश, कुंदा बाई, धनपाल आदि से भवन निर्माण प्रीमियम की राशि लगभग 52 हजार 375 प्राप्त करते हुए उन्हें रसीद दे दी वसूली के दौरान दुकानदारों ने जब नगर पालिका परिषद कार्यालय रसीद दिखाई तो वो रसीद नकली निकली जिस पर तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा उसे तत्काल प्रभाव से निलबिंत किया जाकर मामला कोतवाली पुलिस को सुपर्द किया गया कोतवाली पुलिस ने भादवि की धारा 409 के अंर्तगत अपराधिक प्रकरण कायम कर मामला अदालत में पेश किया गया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनीता बाजपाई ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सहायक राजस्व निरीक्षक नारायण मालवीय को दोष सिद्ध पाते हुए पांच वर्ष के कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रेखा चौरसिया द्वारा पैरवी की गई।