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एम एस एफ के 25 सुरक्षा बल जवान मतदान से वंचित.

तत्कालीन शिवसेना भाजप युती सरकार के काड में महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक महामंडळ के
एम.एस.एस.सी 2010 के अधिनियम से तरतुधी के नुसार
एम.एस.एस.सी के पर्याय स्थापन करणे मे महाराष्ट्र सुरक्षा बल मे
एम.एस.एफ राज्यभर मे कार्यरत रहकर अंदाजे 29 हजार जवान से लेकर के विधानसभा निवडणूक के मतदान से केवल 25 हजार जवान वंचित रहने की धकदायक बातमी सामने आई.
उर्वरित 4 हजार जवानों के मतदान का हक्क बजावणे मे आया.

तत्कालीन युती सरकार के राज्य और केंद्र सरकार की कार्यालय, उपक्रम, महानगरपालिका, आधी स्थापना, महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,
महत्व के आस्थापना आस्थापना,
वित्तीय संस्था, धार्मिक संस्था,
शैक्षणिक संस्था, जैसे की सबकी सुरक्षा संस्था सुधारने के लिए खाजगी व्यवसाय संस्था, कार्पोरेटिक्स संस्था, उत्पादन युनिट
2010 के महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ अधिनियम के नुसार
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ ही
एक कार्पोरेट संस्था रहकर संस्थे की
अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारने एम.एफ.एफ सी की स्थापना की.
देखिये

ई खबर मीडिया के लिए राकेश मेश्राम चंद्रपुर की रिपोर्ट 

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