इन अपराधियों को पुलिस को देनी होगी रह पल की सूचना
तीन आदतन अपराधीयों को छह माह के लिए कलेक्टर ने किया जिला बदर
भोपाल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत राजा उर्फ राजकुमार आ. शिवनारायण उम्र 29 साल थाना पार्वती आष्टा, मोनू यदुवंशी आ. मस्तान सिंह उम्र 25 साल निवासी ग्राम बाबरी थाना रेंहटी और अयान उर्फ फरहान आ. रियाजुल्लाह खान उम्र 26 साल निवासी काजीपुरा थाना दौराहा जिला सीहोर को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में अलग-अलग प्रकार के आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है जैसे गाली गलोच करने, मारपीट करने, अडीबाजी करने, दहेज प्रताड़ना, महिला से दुर्व्यवहार, सांप्रदायिक तनाव फैलाने, अवैध शराब बेचने, मानव वध करने के प्रयत्न करने आदि । राजा उर्फ राजकुमार, मोनू यदुवंशी एवं अयान उर्फ फरहान की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इनके विरुद्ध समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई फिर भी इनके द्वारा अपनी आदत में कोई सुधार नहीं लाया गया। ये तीनों आदतन अपराधी है। राजा उर्फ राजकुमार, मोनू यदुवंशी एवं अयान उर्फ फरहान को भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ़ जिले की राजस्व सीमाओं से 6 माह के लिए निष्कासित किया गया है। ये तीनों जहां भी रहेंगे वहां के पुलिस अधीक्षक को उस क्षेत्र में उपस्थिति की निरंतर सूचना देते रहेंगे यदि उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हो तो उसकी सुनवाई में भी उपस्थित रहने के लिए पुलिस अधीक्षक सीहोर तथा थाना प्रभारी थाना पार्वती आष्टा, थाना रेंहटी एवं थाना दौराहा को सूचित करेंगे।