आज से तीन दिन बंद रहेगी मदिरा की दुकान
भिंड। विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव एवं 13-गोहद अजा तथा विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं गोहद से लगी जिले की अन्य सीमावर्ती विधानसभा भिण्ड/अटेर/लहार में तीन किलो मीटर सीमा में मतदान दिनांक 3 नवम्बर 2020 को निश्पक्ष मतदान कराए जाने हेतु मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक भिण्ड जिले की उक्त क्षेत्रानतर्गत आने वाली देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर विक्र्री की दुकाने/ बाइन आउटलेट एवं बिनिर्माणी इकाई (मै.हिमालयन एल्स प्रालि मालनपुर पर मदिरा का बिनिर्माण एवं प्रदाय प्रतिबंधित कर शुष्क दिवस घोशित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेन्द्र सिंह रावत ने 1 नवम्बर 2020 को सायं 6 बजे से 3 नवम्बर 2020 को मतदान समाप्ति तक मदिरा की कोई भी विदशी/ देशी मदिरा दुकान, होटल, रेस्टोरेंट क्लब और मदिरा परोसने वाले अन्य प्रतिश्ठानो में किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेची/ परोसी न जावे एवं किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध मदिरा का भण्डारण, विक्री, परिवहन एवं आधिपत्य विनिर्माण आदि न करने संबंधी आदेश जारी किया है।