अस्पताल में ड्रेसर और गार्ड के साथ मारपीट करने वाले को नहीं मिली जमानत
शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भोपाल। सीहोर जिले के आष्टा तहसील में स्थित शासकीय सिविल अस्पताल में ड्रेसर और गार्ड के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाध पहुंचाने वाले आरोपी की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार भाटी ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जानकारी के अनुसार
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी महेंद्र सितोले ने बताया 24 दिसंबर 2020 को सिविल अस्पताल आष्टा में इमरजेंसी ड्यूटी दौरान तभी शाम को करीब 5 बजे मोटर साइकल से चार लोग अस्पाताल के अंदर आए और पट्टी करने का बोलने लगे। जब ड्रेसर रवि व गार्ड अजय ने नियमानुसार पर्ची बनवाकर आने को कहा तो इस पर चारंो ने गालियां देते हुए झूमाझटकी करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आष्टा में धारा 353, 332, 294, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी प्रतीक को गिर तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेाट प्रथम श्रेणी मनोज कुमार भाटी ने अभियुक्त प्रतीक निवासी मेवाडा कॉलोनी, आष्टा के द्वारा न्यारयिक अभिरक्षा में रहते हुए जमानत आवेदन पत्र प्रस्तु्त किया गया। माननीय न्याडयालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र को निरस्तर किया गया।