Madhy Pradesh

गजबः मप्र के सीहोर में हादसे रोकने 24 घंटे दौडेंगे रेत से भरे डंपर

सीहोर। कहते हैं सिस्टम जो करें वह कम हैं, जैसा कि इन दिनों सीहोर जिले में प्रशासन द्वारा जारी किए गए एक फरमान से देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन के जारी आदेशों के बाद अब मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में 24 घंटे ही रेत के डंपर दौड सकेंगे। इस आदेश को जारी करने के पीछे तर्क दिया गया है कि नियत समय में डंपर चलने की वजह से हादसों की प्रबल संभावना रहती थी, लेकिन 24 घंटे रेत के डंपर चलने से हादसों में कमी आ सकेगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार कार्यपालक संचालक मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा अपने पऋ क्रमांक 2242 दिनांक 11/9/2020 द्वारा लेख किया गया है कि सीहोर जिले में आम जनता के लिये रेत की उपलब्धता सुगम एवं सुनिश्चित करने के लिए जिले में रेत परिवहन 24 घंटे के लिये अनुमत किया जाये। इसलिए कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा जारी आदेश में बताया कि एसडीएम बुदनी एवं एसडीएम नसरूल्लागंज से अभिमत लिया गया। दोनों ही एसडीएम द्वारा दिए अभिमत अनुसार पूर्व में जारी प्रतिबंधित आदेश दिनांक 10 जनवरी 2019 के पालनार्थ खनिज परिवहनकर्ता सुबह छह बजे से शाम छह बजे के मध्यम खनिज परिवहन करने की बाध्यता के कारण सुबह छह बजे रेत से भरे वाहनों को तेज गति से ईटीपी में निर्धारित समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी करते हैं। जिससे सडकों पर रेत से भरे वाहनों से दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। इन्हीं कारणों को देखते हुए लगाया गया प्रतिबंध अप्रासंगिक है।
कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा सात दिसंबर 2020 को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अंतर्गत जन सामान्य के हित एवं लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूर्व में रेत से भरे भारी वाहनों के आवागमन का समय शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक के लिए प्रतिबंधित किये जाने संबंधी जारी आदेश क्रमांक 36 एसडब्ल्यू 19 सीहोर दिनांक 10 जनवरी 2019 को निरस्त करता हूं। आदेश में यह भी बताया गया कि यह आदेश जन साधारण की सुविधा व सुनिश्चित पालन हेतु तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए इतना समय उपलबध नहीं है कि जन सामान्य व सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है।

Related Articles

Back to top button