छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले अब हिंदी में भी उपलब्ध होंगे
रायपुर/बिलासपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि न्यायालय के फैसलों को वादियों के लिए उसकी भाषा में समझने लायक बनाने की जरूरत है, जिसे वे समझते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसलों की प्रति को अब हिंदी में भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.बी. राधाकृष्णन ने गुरुवार को विधिक सेवा दिवस कार्यक्रम में घोषणा की कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसलों की कापियां अब हिंदी में भी लोगों को मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ याचिका और बहस हिंदी में करने का प्रावधान था।
सिर्फ अंग्रेजी में मिलती थी कॉपी
अब तक सिर्फ अंग्रेजी में ही फैसलों की कॉपी दी जाती थी, जिसे समझने में मुश्किल होती थी। इसलिए अक्सर लोगों की मांग होती थी कि फैसलों की कॉपी हिंदी में भी मिलनी चाहिए। अब इस आदेश से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
अभी तक अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के गवाहों को लेकर बहस में सिर्फ अंग्रेजी का ही उपयोग किया जाता था। फरियादियों से बातचीत के लिए ही सिर्फ हिंदी का उपयोग किया जाता था। लेकिन बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन ने हिंदी के प्रचार-प्रसार और हिंदी भाषी वे लोग जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है उन्हें ध्यान में रखकर ये फैसला सुनाया गया है।
उन्होंने कहा कि अब फैसले की कॉपी हिंदी में भी मुहैया कराई जाएगी। साथ ही बहस करने और पिटीशन दायर करने के लिए भी हिंदी को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी तक हाईकोर्ट का ज्यादातर कामकाज अंग्रेजी में ही होता है।