Madhy Pradesh
रिश्वतखोर ग्राम पंचायत सचिव को पांच साल की जेल
मध्यप्रदेश। प्रदेश के जबलपुर में जिला अदालत ने टॉयलेट बनवाने के लिए रिश्वत मांगने वाले ग्राम पंचायत सचिव को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार गुप्ता की कोर्ट ने सिहोरा तहसील के सरौली ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव दिनेश काछी पर आठ हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार 17 जनवरी 2018 को ग्राम सरौली निवासी शिकायतकर्ता अमित कुमार ने लोकायुक्त को शिकायत की थी कि उसकी मां के नाम से शौचालय बनाने के लिए शासन से 12 हजार रूपए की राशि प्राप्त हुई थी। राशि के संबंध में पंचायत सचिव दिनेश काछी ने राशि स्वीकृत कराने के बदले 12 सौ रूपए रिश्वत की मांग की। शिकायत पर लोकायुक्त् पुलिस ने 19 जनवरी 18 को ग्राम पंचायत कार्यालय में 12 सौ रूपए की रिश्वत लेते हुए दिनेश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।