नाबालिग प्रमिका के रेप के आरोप में प्रेमी को दस साल कैद की सजा
मध्यप्रदेश। छतरपुर में नाबालिक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुराचार करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। न्यायाधीश नौरिन निगम की अदालत ने आरोपी को 10 साल की कठोर कैद के साथ 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार फरियादी ने थाना महाराजपुर में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी कि उसकी लड़की बिना बताए घर से कहीं चली गई है। जब शाम को वापस नहीं आई तो गांव में पता किया, कही पता नहीं चला तो रिश्तेदारियों में पता किया लेकिन पता नहीं चला। उसे शक है कि उसकी लड़की को किस्सू उर्फ कृष्ण प्रसाद अहिरवार बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। उक्त मौखिक सूचना के आधार पर थाना महाराजपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान पता चला कि पीडि़ता को किस्सू उर्फ कृष्ण प्रसाद अहिरवार दिल्ली भगा ले गया है जहां से उसे बरामद किया गया। न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने सुनाई सजा-अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसके चतुर्वेदी एवं अति. लोक अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट के सामने पेश किए। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी किस्सू उर्फ कृष्ण प्रसाद अहिरवार पिता भुवन अहिरवार आयु 32 वर्ष को नाबालिक को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी किस्सू उर्फ कृष्ण प्रसाद अहिरवार को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(जे)(2)(एल)/6 में 10 साल की कठोर कैद के साथ 5 हजार रूपये के जुर्माना की सजा सुनाई।