Madhy Pradesh

फीस वृद्धि को लेकर 9 निजी स्कूलों के खिलाफ की गई कार्रवाई

निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगना शुरू हो गया है। राजधानी के स्कूलों द्वारा नियम विरुद्घ बढ़ाई गई फीस की अभिभावकों द्वारा शिकायत को कलेक्टर सुदाम खाड़े ने गंभीरता से लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र शर्मा ने दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और सेंट पॉल स्कूल समेत 9 से अधिक स्कूलों को नोटिस जारी किया है। स्कूलों का पक्ष सुनने के बाद कलेक्टर द्वारा ज्यूडियशल पावर का उपयोग कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिले में संचालित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रबंधन द्वारा विगत 3 वर्ष की वार्षिक शुल्क वृद्घि का स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है। उसमें भी विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिनियम के प्रावधान के विपरीत फीस में वार्षिक वृद्घि की गई है। ऐसे प्रकरणों को भी जिला स्तरीय समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया है। इन स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी किया है।

अभिभावकों ने की थी फीस वृद्घि की शिकायत

निजी स्कूलों में फीस वृद्घि को लेकर अभिभावकों ने शिकायत की थी। जिस पर फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही निश्चित बुक डिपो से बुक सेट खरीदने, यूनिफार्म बदलने और बस फीस बढ़ने की शिकायत भी मिल रही थी। इस संबंध में कई बैठक भी आयोजित की गई थी।

अभिभावकों की गठित समिति ने किया परीक्षण

मिसरोद स्थित अशासकीय इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों द्वारा की गई शिकायत का गठित समिति द्वारा परीक्षण किया गया। इसमें शाला प्रबंधन द्वारा की गई वार्षिक फीस वृद्घि का कारण दिखाने की गई शिकायत के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा अशासकीय इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मिसरोद प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही अन्य मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल जिनके द्वारा अत्यधिक फीस वृद्घि की गई है। उनको भी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं।

डीईओ को ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं अभिभावक

मप्र फीस रेगुलेशन एक्ट 2017 के प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में संबंधित निजी विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं के माता-पिता या अभिभावक या छात्र द्वारा फीस वृद्घि के संबध में शिकायत की जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल के ई-मेल आईडी पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

क्या है निजी विद्यालय अधिनियम

मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के अंतर्गत मप्र राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-50 दिनांक 25 जनवरी 18 से प्रभावशील है। राजपत्र के प्रावधान अनुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन पूर्व में किया गया है। गठित समिति के समक्ष अधिनियम के प्रावधानानुसार जिले में संचालित निजी अशासकीय शालाओं के द्वारा की गई वार्षिक फीस वृद्घि के संबध में अभिभावकों द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

इन स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी

अशासकीय इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मिसरोद

दिल्ली पब्लिक स्कूल कोलार रोड

हेमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भेल

ज्ञानगंगा एकेडमी

ग्रीन वैली स्कूल कोलार

सरदार पटेल स्कूल मिसरोद

एनआरआई डिसक्वरी स्कूल भोपाल,

विंध्याचल एकेडमी भोपाल

सेंट पॉल स्कूल

इस नोटिस में सेंट जेवियर्स स्कूल का नाम नहीं है, जबकि सेंट जेवियर्स ने 66 फीसदी फीस वृद्घि की है। प्रशासन को पालक महासंघ की ओर से फीस वृद्घि को लेकर दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे, फिर भी उनका नाम सूची से गायब है

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