Madhy Pradesh

आसाराम आश्रम की लीज निरस्त, 10 हजार जुर्माना

मध्यप्रदेश। प्रदेश की राजधानी भोपाल में शासन द्वारा आवंटित भूति का उपयोेग नियत प्रयोजन से अन्य प्रयोजन में करने और उससे लगी हुई शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में अनुविभागीय दंडाधिकारी हुजूर ने आशाराम आश्रम योग वेदांत समिति गांधी नगर को आवंटित भामि की लीज निरस्त करते हुए 10 हजार रूपए के जुर्माने और अतिक्रमण की गई भूमि को मुक्त कराने के आदेश दिए हैं। जानकारी अनुसार अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने अपने जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदक शैलेष प्रधान द्वारा शिकायत की गई थी कि ग्राम गोंदमउ तहसील हुजूर स्थित भूमि 4.04 एकड भूमि प्राथमिक, माध्यमिक तथा महाविद्यालय स्तर और आश्रम के लिए आशाराम आश्रम योग वेदांत समिति गांधी नगर को लीज पर दी गई थी। आवेदक प्रधान द्वारा शिकायत में बताया गया कि उक्त भूमि पर कब्जा कर लीज पर दी गई जमीन के अलावा 28 एकड शासकीय जमीन पर कब्जा कर समिति द्वारा आश्रम संचालित किया जा रहा है।

Related Articles

Back to top button