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RBI ने ICICI बैंक पर लगाया 58.9 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। शीर्ष बैंक ने जुर्माना आईसीआईसीआई की ओर से पहले से तय नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में लगाया है। गुरुवार को जारी रिलीज में शीर्ष बैंक ने कहा कि आरबीआई ने 26 मार्च 2018 को आईसीआईसीआई बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्मना लगाया है। बैंक ने HTM पोर्टफोलियो की सिक्योरिटीज को बेचा था, लेकिन इसके बारे में जानकारी साझा नहीं की थी, जिसके कारण उस पर ये जुर्माना लगाया गया है।

केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 47ए(1)(सी) और सेक्शन 46(4)(आई) के तहत ऐसा किया है। एचटीएम सिक्योरिटीज बेचने के लिए नहीं होती है। लेकिन एक बैंक बिना किसी अनुमति के 5 फीसदी एचटीएम सिक्योरिटीज बेच सकती है। अगर कोई बैंक इससे ज्यादा सिक्योरिटी बेचता है, तो उसे आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उसे इस बात की जानकारी भी देनी होती है।

बैंक ने कोचर पर जताया भरोषा
गौरतलब है कि एक वेबसाइट पर कुछ खबरों में वीडियोकॉन समूह को कर्ज देने में सीईओ चंदा कोचर और उनके परिवार के सदस्यों की भूमिका बताई गई है। इन खबरों में यह भी कहा गया था कि कोचर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को भेजी गई है। जिसके बाद आईसीआईसीआई बैंक कोचर के बचाव में आया।

बैंक के निदेशक मंडल ने सीईओ चंदा कोचर के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। बोर्ड ने वीडियोकॉन समूह को कर्ज देने के मामले में कोचर के खिलाफ छपी इन खबरों को दुर्भावनापूर्ण और अफवाह बताया है। बोर्ड ने यह भी कहा कि ये अफवाहें बैंक और उसके शीर्ष प्रबंधन को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही हैं।

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