आधार के नाम पर पेंशन वितरण में देरी नहीं हो: सीआईसी
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने मंगलवार को कहा कि ‘आधार’ जोड़ने के नाम पर वरिष्ठ नागरिकों को पेशन में भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने यह व्यवस्था अहमदनगर निवासी निर्मला निशिकांत धुमाने की याचिका पर दी। धुमाने जानना चाहती थीं कि डाक विभाग ने मार्च 2017 से उसकी पेंशन आधार कार्ड की प्रति मांगते हुए क्यों रोक रखी है। एक अन्य आवेदन में उन्होंने उन आदेशों की प्रति मांगी, जिनके तहत पेंशन के लिए आधार को खाते से जोड़ना अनिवार्य किया गया।
डाक विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दावा किया कि पेंशन रोकी नहीं गई है बल्कि पेंशन को खाते में डालने में देरी है। अधिकारी ने उच्च अधिकारियों से 15 ऐसे आदेशों का हवाला दिया जिनमें पेंशनभोगियों के खातों को उनके ‘आधार’ से जोड़ने को कहा गया है। आचार्युलु ने कहा, ‘आधार को जोड़ने के नाम पर या किसी अन्य हालात में, अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में देरी नहीं कर सकते।’
उन्होंने कहा कि है कि अगर खातों को आधार से जोड़ना जरूरी है तो इसके कारण पेंशन भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए और न ही पेंशन से जुड़ी सूचना से इनकार किया जाना चाहिए। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर निर्भरता को भी रेखांकित किया है। आचार्युलू ने स्पष्ट किया कि लोक सेवक का वेतन ब्योरा उसकी व्यक्तिगत सूचना नहीं है बल्कि आरटीआई कानून के तहत हर कार्यालय को इसका अनिवार्य रूप से खुलासा करना चाहिए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश में 61.17 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगी हैं।