सरकार ने दी राहत, 30 नवंबर तक भर सकते हैं GST रिटर्न
सरकार ने दी कारोबारियों को राहत जुलाई के लिए जीएसटीआर-2 भरने का समय 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर और जीएसटीआर-3 के लिए 11 दिसंबर कर दिया है. जीएसटीआर-2 या खरीद रिटर्न का मिलान जीएसटीआर-1 से किया जाना है जो बिक्री रिटर्न है. मूल रूप से जीएसटीआर-2 भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी.
वहीं जीएसटी-3 फाइल करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर थी. जीएसटीआर-1 और 2 के मिलान का फॉर्म जीएसटीआर-3 है. जुलाई का जीएसटीआर-1 दर्ज करने की अंतिम तारीख एक अक्टूबर थी. 46.54 लाख से अधिक कंपनियों ने जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल किया है.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समय सीमा बढ़ाये जाने से 30.81 लाख करदाताओं को जुलाई, 2017 महीने की जीएसटीआर-2 जमा करने में सुविधा मिलेगी. सक्षम प्राधिकरण द्वारा व्यवसायियों और अन्य करदाताओं की सुविधा के लिए जुलाई, 2017 की जीएसटीआर-2 जमा करने की तिथि बढ़ाकर 30 नवम्बर, 2017 कर दी गई है.
कंपनियां जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर जीएसटीआर-2 भरने में बिलों के मिलान में समस्याओं की शिकायत कर रहीं हैं. जीएसटीआर-2 भरने का यह पहला महीना है. रिटर्न फाइल करने करने की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने से कंपनियों को राहत मिलेगी. साथ ही जीएसटीएन अपने पोर्टल को और बेहतर बना सकता है. जुलाई महीने के लिए शनिवार तक करीब 12 लाख कंपनियों ने जीएसटीआर-2 रिटर्न भरे हैं.