आज से पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट बंद:वॉलेट में रखे पैसे अब भी सुरक्षित, बैलेंस नहीं होने पर FASTag नहीं करेगा काम
बैलेंस नहीं होने पर FASTag नहीं करेगा काम
RBI की गाइडलाइन के मुताबिक आज यानी 16 मार्च से आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग (FASTag) है तो आपको इसे बदलना होगा। आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दोगुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर दोगुना टोल देना होता है।
हालांकि, अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पहले से पैसे पड़े हुए हैं तो इससे फास्टैग के जरिए टोल पेमेंट कर सकेंगे। भारत में पेटीएम के सबसे ज्यादा FASTag यूजर्स हैं।
पेटीएम वॉलेट में पहले से रखे पैसे का कर सकेंगे उपयोग
गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी यूजर का पेटीएम वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है तो वह 15 मार्च के बाद भी इससे पेमेंट कर सकेगा। वहीं अगर वह चाहे तो पेटीएम वॉलेट के पैसों को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता है।
UPI और साउंड बॉक्स जैसी सुविधाएं रहेंगी जारी
पेटीएम वॉलेट की सुविधा बंद होने से इसकी UPI सर्विस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले की ही तरह काम करती रहेगी। वहीं साउंड बॉक्स की सुविधा भी मिलती रहेगी। इसके अलावा पेटीएम के जरिए टिकट बुकिंग, रिचार्ज और बिल पेमेंट करने जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलती रहेंगी।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 31 जनवरी को RBI ने लगाई थी रोक
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने और कई अन्य अनियमितताओं के चलते 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी बैंकिंग एक्टिविटी बंद करने का आदेश दिया था। यह आदेश 31 जनवरी को जारी किया गया था, जिसे बाद में RBI ने 15 मार्च तक बढ़ा दिया था।
बैंकों या फोनपे से ले सकते हैं नया फास्टैग
नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने पेटीएम फास्टैग यूजर्स को 15 मार्च से पहले किसी अन्य अथॉराइज्ड बैंक से नया FASTag खरीदने की सलाह दी है। NHAI ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों की रिवाइज लिस्ट भी जारी की है।
इस लिस्ट में अब 39 बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (NBFCs) को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) का नाम शामिल नहीं है। इन बैंकों से या आप फोनपे ऐप के जरिए भी फास्टैग मंगवा सकते हैं।
- फोनपे ओपन करें और यहां बाय फास्टैग पर टैप करें।
- अपना पैन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालें और कंटिन्यू पर टैप करें।
- अगले पेज में व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और मॉडल नंबर दर्ज करें और कंटिन्यू पर टैप करें।
- अपना डिलीवरी पता दर्ज करें और कंटिन्यू पर टैप करें।
- इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा।
फास्टैग KYC अपडेट के डॉक्यूमेंट
- व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- आईडी प्रूफ
- एड्रेस प्रूफ
- ID और एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड
- डिजिटल पेमेंट्स में स्पेशलाइजेशन वाली फिनटेक फर्म पेटीएम ने बीते महीने 13 फरवरी को कहा कि उसके QR कोड्स हमेशा की तरह काम करते रहेंगे। जिससे मर्चेंट्स यानी व्यापारियों को 29 फरवरी 2024 के बाद भी पेमेंट्स एक्सेप्ट करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि पेटीएम साउंडबॉक्स और कार्ड मशीन जैसे पेमेंट डिवाइसेज भी हमेशा की तरह चालू रहेंगे। मर्चेंट्स को ऑप्शन तलाशने की जरूरत नहीं है।