RBI की चेतावनी, बैंक शाखाओं को सभी सिक्के स्वीकार करने होंगे, नहीं तो होगी कार्रवाई
मुंबई (प्रेट्र)। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आगाह किया है कि ग्राहकों से सभी मूल्य वर्गो के सिक्के स्वीकार किए जाएं। इस निर्देश का उल्लंघन होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
आरबीआइ ने कहा है कि उसके द्वारा बैंक शाखाओं में काउंटरों पर ग्राहकों से सभी मूल्य वर्गो के सिक्के लेने की सलाह दिए जाने के बावजूद शिकायतें आ रही हैं। इन शिकायतों के अनुसार ग्राहकों से बैंकों में सिक्के स्वीकार किए जाने से इन्कार किया जा रहा है। यही वजह है कि छोटे दुकानदार सिक्के लेने के इन्कार कर रहे हैं। इससे आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं।
आरबीआइ ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी सभी बैंक शाखाओं को सिक्के लेने के लिए आदेश दें। शाखाओं में सभी सिक्के स्वीकार किए जाए, भले ही वे खाते में जमा किये जा रहे हों या नोट की मांग की जा रही हो।
पहले भी जारी कर चुका है निर्देश
दस रुपये के असली नकली सिक्कों की उहापोह के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर स्पष्ट किया है कि उसकी तरफ से जारी सभी 14 तरह के सिक्के वैध हैं। आरबीआइ ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपनी शाखाओं को इन्हें स्वीकार करने का निर्देश जारी करें।
रिजर्व बैंक ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा है कि केंद्रीय बैंक को इस बात की सूचना मिली है कि व्यापारी और जनता दस रुपये के सिक्कों को स्वीकार करने से हिचक रही है। इस तरह के सिक्कों में असली नकली को लेकर काफी भ्रम पैदा हो गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अब तक सरकारी टकसालों से दस रुपये के 14 तरह के सिक्के ढाले और जारी किये गये हैं। ये सभी विभिन्न प्रकार की थीम पर आधारित हैं। 14 तरह के डिजाइन वाले ये सभी सिक्के कानूनी तौर मान्य हैं।
रिजर्व बैंक इससे पहले 20 नवंबर 2016 को भी एक बयान में जनता से दस रुपये के सिक्कों को स्वीकार करने का आग्रह कर चुका है। रिजर्व बैंक ने उस वक्त भी कहा था कि दस रुपये के सभी तरह के सिक्कों को बेहिचक स्वीकार किया जा सकता है। सभी तरह के सिक्कों की अपनी अपनी खासियत है और उन्हें विशेष डिजाइन प्रदान किया गया है।