7 लाख रुपए का कवर लैप्स होने से बचाना है तो 30 नवंबर से पहले कर लें यह जरूरी काम
नई दिल्ली। Aadhaar-UAN को जोड़ने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई जा चुकी है। साथ ही EMPLOYEES’ PROVIDENT FUND ORGANISATION (EPFO) ने लोगों की आसानी के लिए एक अफसर की नियुक्ति भी कर दी है। इससे लोगों को Aadhaar-UAN लिंक कराने में आसानी होगी। Aadhaar-UAN लिंकिंग 1 दिसंबर से पहले नहीं होगी तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर कर्मचारी का पीएफ अकाउंट (UAN) Aadhaar से लिंक नहीं होगा तो उसका Contribution जमा नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही PF खाते से रकम भी नहीं निकाल पाएंगे।
EDLI का फायदा नहीं
पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और CA मनीष कुमार गुप्ता के मुताबिक Aadhaar-UAN लिंकिंग बीमा कारणों से भी जरूरी है। क्योंकि लिंक न होने से कर्मचारी का एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) भी जमा नहीं हो सकेगा। इससे वह कर्मचारी बीमा कवर से बाहर हो जाएगा।
क्या है EDLI
Labor ministry ने Covid के दौरान डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट की रकम को बढ़ा दिया है। अब EDLI स्कीम, 1976 के तहत मिलने वाली बीमा रकम की सीमा बढ़कर सात लाख रुपए है। पहले यह रकम न्यूनतम 2 लाख रुपये और 6 लाख रुपये थी। यह बीमा कवर तब मिलता है जब PF खाताधारक की असमय मौत हो जाए।
इनसे लें मदद
EPFO के हालिया सर्कुलर में कहा गया है कि उसने UAN-Aadhaar लिंकिंग में मदद के लिए डिप्टी डायरेक्टर हर्ष कौशिक को नियुक्त किया है। PF कमिश्नर सनत कुमार के मुताबिक उनसे [email protected] पर संपर्क कर सहायता ली जा सकती है। वह लिंकिंग से जुड़ी शिकायत को हल करने में मदद करेंगे। अगर किसी कर्मचारी को तकनीकी दिक्कत आए तो वह इस एड्रेस पर तुरंत संपर्क करे और 1 दिसंबर से पहले यह जरूरी काम निपटा ले।