General Insurance: डॉक्यूमेंट में कमी लेकिन फिर भी रिजेक्ट नहीं होगा क्लेम, IRDAI ने जारी किया आदेश
Insurance Policy भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जनरल इंश्योरेंस (General Insurance) के लिए सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार अगर क्लेम के वक्त डॉक्यूमेंट में खामी है तो इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि इरडा ने अपने मार्स्टर सर्कुलर में इंश्योरेंस के नियमों में क्या बदलाव किया है।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) इंश्योरेंस नियमों में बदलाव किया है। इरडा ने जनरल इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव किया है। इसके लिए इरडा ने मास्टर सर्कुलर जारी किया है।
इरडा के मास्टर सर्कुलर के अुनसार अब इंश्योरेंस कंपनियां डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है। यह नियम केवल जनरल इंश्योरेंस के लिए ही है। यह सर्कुलर जनरल इंश्योरेंस में सुधारों का हिस्सा है। यह सरलीकृत और ग्राहक-केंद्रित बीमा समाधानों के उपायों के एक नए युग की शुरुआत करता है।
जनरल इंश्योरेंस बिजनेस पर व्यापक मास्टर सर्कुलर भी 13 सर्कुलरों को निरस्त करता है। इरडा ने कहा कि ग्राहकों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने, उन्हें पर्याप्त विकल्प प्रदान करने और उनके बीमा अनुभव को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए आसानी से समझ में आने वाले बीमा उत्पादों का प्रावधान अब सक्षम किया गया है।
इरडा के सर्कुलर के अनुसार
दस्तावेजों के अभाव में कोई भी दावा खारिज नहीं किया जाएगा। प्रपोजल को अंडरराइट करते समय आवश्यक दस्तावेज मंगाए जाने होंगे। ग्राहक को केवल वे दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जा सकता है जो आवश्यक हैं और दावा निपटान से संबंधित हैं।
इसके अलावा रिटेल कस्टमर बीमाकर्ता को सूचित करके किसी भी समय पॉलिसी रद्द कर सकते हैं। वहीं, बीमाकर्ता केवल स्थापित धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी रद्द कर सकता है। सर्कुलर में कहा गया है कि बीमाकर्ता को रद्दीकरण पर समाप्त न हुई पॉलिसी अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम वापस करना होगा।
इरडा ने सर्वेक्षणकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी रिपोर्ट जमा करने सहित दावों के निपटान के लिए सख्त समयसीमा भी प्रदान की है। इरडा ने कहा, समय पर सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना बीमाकर्ता का कर्तव्य होगा।
मोटर इंश्योरेंस (Motor Insurance) में ग्राहक को पहली पसंद के रूप में ‘ ‘pay as you drive’/ ‘pay as you go’ के अतिरिक्त विकल्प दिए जाएंगे। वहीं क्लेम के निपटान के लिए ग्राहक पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा “आग” पॉलिसी में बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, चट्टान खिसकना, आतंकवाद जैसे ऐड-ऑन कवर चुनने या व्यापक आग और संबद्ध जोखिम पॉलिसी से बाहर निकलने का विकल्प होना चाहिए। बीमाकर्ताओं को स्पष्ट और संक्षिप्त पॉलिसी विवरण प्रदान करने के लिए एक ग्राहक सूचना पत्र (CIS) भी देना होगा, जिसमें कवरेज का दायरा, बहिष्करण, वारंटी और क्लेम सेटलमेंट प्रोसेश शामिल हैं।