अनुदान के लिये फिल्म शूटिंग के दिनों का सत्यापनकरने की सेवा अब लोक सेवा गारंटी में मिलेगी
डॉ. नवीन जोशी
भोपाल।राज्य सरकार ने मप्र फिल्म पर्यटन नीति 2020 के तहत प्रदेश में फीचर फिल्म, टीवी सीरियल्स एवं ओटीटी पर प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों की प्रदेश में शूटिंग के लिये अनुदान देने के लिये शूटिंग के दिनों का सत्यापन प्रमाण-पत्र देने की सेवा को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत देने का प्रावधान किया है। इसके लिये आवेदक को जिला कलेक्टरों को लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन देना होगा जिसकी मंजूरी पन्द्रह दिन में देना जरुरी होगी। मंजूरी न देने पर आवेदक संभागायुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा जिसका निराकरण भी 15 दिवस में करना जरुरी होगा। उल्लेखनीय है कि गत 7 सितम्बर 2022 को राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंटी के तहत फिल्म शूटिंग परमीशन का प्रावधान किया था जिसमें कलेक्टर को पन्द्रह दिन में मंजूरी देना जरुरी किया गया था। अब राज्य सरकार ने फिल्म पर्यटन नीति के तहत अनुदान देने के लिये शूटिंग के दिनों का सत्यापन प्रमाण-पत्र देने की सेवा को भी लोक सेवा गारंटी में शामिल किया है।
उल्लेखनीय है कि फिल्म पर्यटन नीति के तहत राज्य सरकार प्रदेश में 50 से 75 प्रतिशत शूटिंग दिवसों पर 50 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपयों का अनुदान देती है। इन शूटिंग दिवसों का सत्यापन प्रमाण-पत्र जिला कलेक्टर देते हैं तथा इस प्रमाण-पत्र के मिलने के बाद ही अनुदान स्वीकृत होता है।
यह सेवा भी आई लोक सेवा गारंटी में :
राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत कार्यरत आईजी मुद्रांक एवं पंजीयन द्वारा स्टाम्प वेण्डरों को लायसेंस देने की सेवा भी लोक सेवा गारंटी में शामिल की है। इसके तहत सेवा प्रदाता को अनुमति का प्रदाय संबंधित जिला पंजीयक या वरिष्ठ जिला पंजीयक 15 दिन के अंदर करेंगे।
पूरे प्रदेश में समग्र आईडी धारकों को आधार से लिंक किया जायेगा
भोपाल।पूरे प्रदेश में समग्र परिवार आईडी को आधार से लिंक किया जायेगा। यह कार्य मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत 31 अक्टूबर 2022 तक किया जायेगा। इसके लिये राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत ईकेवायसी पूर्ण किये जाने हेतु 31 अक्टूबर 2022 तक समग्र आईडी धारकों के ईकेवायसी समग्र पोर्टल पर एमपी ऑनलाईन, सीएससी एवं लोकसेवा केंद्र के माध्यम से कराये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी मुख्यमंत्री द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित समस्त छ: पेंशन योजनाओं यथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना एवं मानसिक/बहुविकलांगों को आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत लाभांवित पेंशन हितग्राहियों का शत-प्रतिशत ईकेवायसी पूर्ण कराया जाये।
निजी कंपनी तीन साल के लिये ब्लेक लिस्ट
भोपाल।राज्य के जल संसाधन विभाग ने निजी कंपनी मेसर्स चेतस कण्ट्रोल सिस्टम प्रालि पूना महाराष्ट्र को तीन साल के लिये ब्लेक लिस्ट कर दिया है। अब यह कंपनी भी टेण्डर में भाग नहीं पायेगी। इस कंपनी ने राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत डेम स्काडा कार्य हेतु पैकेज क्रमांक-1 गांधी सागर एवं अटल सागर, पैकेज क्रमांक-2 तवा डेम, बारना डेम एवं बरगी डेम तथा पैकेज क्रमांक-3 बाण सागर एवं संजय सरोवर डेम के लिये 6 जनवरी 2021 को अनुबंध किया था। अनुबंध के अनुसार, इंस्टालेशन, कमीशनिंग एवं टेस्टिंग कार्य की पूर्णता की अवधि 5 जनवरी 2022 निर्धारित थी। परन्तु कंपनी ने कार्य पूर्ण नहीं किया और बताई गई कमियों में भी कोई सुधार नहीं किया। कंपनी को 15 अगस्त 2022 तक का समय दिया गया परन्तु उसने कोई भी स्काडा सिस्टम पूर्ण नहीं किया। इसी कारण से अब उसे ब्लेक लिस्ट कर दण्डित किया गया है।
380 मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों को 3 करोड़ 80 लाख की सहायता जारी
भोपाल।राज्य सरकार ने 380 मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम 2012 के तहत कुल 3 करोड़ 80 लाख रुपये की सहायता जारी कर दी है। मृत अधिवक्ताओं की सूची स्टेट बार कौंसिल ने विधि विभाग को सौंपी थी। प्रत्येक मृत अधिवक्ता के आश्रित को एक लाख रुपये की राशि उनके बैंक अकाउण्ट में ऑनलाईन जारी की जायेगी। ये वे अधिवक्ता हैं जो पिछले तीन सालों के अंदर दिवंगत हुये हैं।
डॉ. नवीन जोशी