मलयालम चैनल ‘मीडिया वन’ के प्रसारण को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, केंद्र के आदेश पर लगाई रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम न्यूज चैनल ‘मीडिया वन’ के प्रसारण को हरी झंड़ी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के आदेश पर रोक लगाते हुए चैनल का प्रसारण फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले 31 जनवरी, 2022 को केंद्र की तरफ से चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था।
इसके बाद केरल उच्च न्यायालय ने चैनल के प्रसारण पर रोक के फैसले को बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा था कि चैनल के बारे में तैयार खुफिया रिपोर्ट में कानून व्यवस्था व राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई पहलुओं का उल्लेख है।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत और विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल अपना संचालन जारी रखेगा जिस तरह इसका प्रसारण प्रतिबंध से पहले चल रहा था। पीठ ने इस सवाल को छोड़ दिया, जिसमें पूछा गया था कि क्या उन फाइलों की सामग्री, जिनके आधार पर प्रतिबंध आदेश पारित किया गया था, चैनल को दी जानी चाहिए ताकि वह अपना बचाव कर सके।
शीर्ष अदालत ने केंद्र से उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ चैनल द्वारा दायर अपील पर 26 मार्च तक विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने 10 मार्च को सुरक्षा आधार पर चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ चैनल की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था।