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वीजा अवधि खत्‍म होने से नवाज शरीफ की बढ़ी मुश्किल, ब्रिटेन ने खारिज की समय सीमा बढ़ाने की मांग

इस्‍लामाबाद। ब्रिटेन सरकार ने पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वीजा अवधि को बढ़ाने संबंधी प्रार्थना को खारिज कर दिया है। जियो न्‍यूज की खबर के मुताबिक नवाज शरीफ की वीजा की अवधि अब खत्‍म हो चुकी है। उन्‍होंने इस अवधि को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन के होम ऑफिस से प्रार्थना की थी कि इस अवधि को बढ़ा दिया जाए। उन्‍होंने इसके लिए अपने खराब स्‍वास्‍थ्‍य का हवाला दिया है। हालांकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने फिलहाल उनकी इस प्रार्थना को ठुकरा दिया है।

आपको बता दें कि यदि उनके वीजा की अवधि नहीं बढ़ती है तो उन्‍हें ब्रिटेन से जबरन पाकिस्‍तान वापस भेजा जा सकता है। ऐसे में नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पाकिस्‍तान में आने के बाद उन्‍हें अपनी सजा को भुगतने के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है।

गौरतलब है कि वर्ष 2018 में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज मोहम्‍मद अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को अल-अजीजिया स्‍टील मिल्‍स कंपनी और हिल मेटल इस्‍टेबिल्‍शमेंट के मामले में सात वर्ष की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने नवाज पर डेढ़ अरब रुपये और 25 लाख डॉलर का अलग-अलग जुर्माना भी लगाया था। वर्ष 2019 में नवाज शरीफ के डॉक्‍टर ने कहा था कि पूर्व पीएम गंभीर हृदय रोग और इम्‍यून डिसऑर्डर के संकट से जूझ रहे हैं। डॉक्‍टर का कहना था कि इसकी वजह से नवाज की प्‍लेटलेट्स खतरनाक स्‍तर पर पहुंच गई हैं।

डॉक्‍टर के बयान और रिपोर्ट के आधार पर इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्‍य बैंच ने नवाज की सजा को उनकी हेल्‍थ ग्राउंड पर आठ सप्‍ताह के लिए टाल दिया था। सरकार और कोर्ट से मिली इजाजत के बाद नवंबर 2019 में नवाज इलाज के लिए लंदन चले गए थे।

जियो न्‍यूज के मुताबिक इस पूरे मामले पर देश के आंतरिक मंत्री शेख राशिद ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते नवाज शरीफ को डिप्‍लोमेटिक पासपोर्ट हासिल है, जिसकी अवधि 16 फरवरी को खत्‍म हो चुकी है। उन्‍होंने ये भी कहा है कि वो इसके खत्‍म हो जाने के बाद कहीं भी नहीं जा सकते हैं। यदि नवाज पाकिस्‍तान वापस आना चाहते हैं तो उन्‍हें 24 घंटों के अंदर दूसरा पासपोर्ट मिल जाएगा।

राशिद ने ये भी कहा है कि लंदन स्थित पाकिस्‍तानी दूतावास उन्‍हें पासपोर्ट केवल उसी सूरत में जारी करेगा जब वो पाकिस्‍तान आना चाहेंगे। उनके मुताबिक पाकिस्‍तान नवाज को लंदन से वापस लाने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि इसमें अब तक सरकार को सफलता नहीं मिली है। पीएमएल-एन की प्रवक्‍ता मरियम औरंगजेब ने बताया है कि नवाज शरीफ इमिग्रेशन ट्राइब्‍यूनल में सरकार के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उन्‍होंने ये भी बताया है कि पूर्व पीएम के वकील ने ट्राइब्‍यूनल के समक्ष एक अपील फाइल भी कर दी है। इसमें नवाज के मेडिकल रिकॉर्ड को लगाया गया है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक होम डिपार्टमेंट का आदेश लागू नहीं किया जा सकता है।

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