Madhy Pradesh

सत्यापन अभियान में निरस्त पंजीयन वाले निर्माण श्रमिकों को दो स्तर पर मिलेगा अपील का मौका

श्रम विभाग द्वारा आदेश जारी

    मध्यप्रदेश     भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत सत्यापन अभियान में निरस्त पंजीयन वाले कर्मकार को अब दो स्तर पर अपील का मौका मिलेगा। श्रम विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए है।   वर्ष 2014 से ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण श्रमिकों को पंजीयन के लिये जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्त/ मुख्य नगरपालिक अधिकारी को अधिकृत किया गया था। पंजीयन के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति पर संबंधित अधिकारी समुचित जाँच बाद और आवेदन पत्र की वास्तविकता का समाधान होने के बाद पंजीयन स्वीकृत या अस्वीकृत करने की कार्यवाही करते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के निर्माण श्रमिकों के पंजीयन अस्वीकृत करने के मामले में जारी आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा आदेश जारी के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को और द्वितीय अपील जिले के कलेक्टर को की जा सकेगी। इसी तरह शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील कलेक्टर और द्वितीय अपील संभाग के आयुक्त को की जा सकेगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ओर द्वितीय अपील जिले के कलेक्टर को कर सकेंगे।
म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसे हिताधिकारी जिनका पंजीयन सत्यापन के दौरान अपर्याप्त कारणों से निरस्त दिया गया वे अपनी पात्रता के सभी साक्ष्यों सहित पदाभिहित अधिकारी के समक्ष अपनी अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे ओर पदाभिहित अधिकारी उस पर विचार कर और अन्य ऐसी जाँच कर जो वह आवश्यक समझे, करने के बाद अपने स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन निराकरण के लिए अपीलीय प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

                अपीलीय प्राधिकारी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन अथवा ऐसे और जाँच के बाद जैसे वह आवश्यक समझे/पूर्ण संतुष्ट होने पर समुचित आदेश जारी करेगा। जिससे वह अपील स्वीकार/अस्वीकार कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए अपील के विनिश्चय के बाद पंजीयन के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा अपने श्रम सेवा पोर्टल लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई यूटिलिटी में अपील के विनिश्चय की जानकारी आदेश प्रति सहित अपलोड की जाएगी। इसके आधार पर अपील स्वीकार होने की स्थिति में संबंधित अपीलार्थी का पुराना पंजीयन पुनर्जीवित हो जाएगा। अपीलीय आदेश में पात्र पाए गए निर्माण श्रमिक जिसका पंजीयन पुनर्जीवित हुआ हो, सत्यापन बाद उसे जिस अवधि में अपात्र रहा था उस अवधि में मंडल द्वारा संचालित किसी भी योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

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