शाजापुर कलेक्टर का फरमान, चायना की डोर से नहीं लडाएं पेंच
– मकर सक्रांति बन रहा है सुखकारी संयोग, आवागमन में रखना होगा ध्यान
मध्यप्रदेश। प्रदेश में कोरोना काल के कारण से अभी तक त्योहारों पर होने वाले कार्यक्रम औपचारिक ही रहे है। पर अब मकर संक्रांति पर प्रदेश भर में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। खासतौर पर इस दिन देहाती खेलों और पतंगबाजी के नजारे देखने को मिलेंगे। प्रदेश में कई स्थानों पर इस बार चायना की डोर से पतंगबाज पेंच नहीं लडा पाएंगे। शाजापुर कलेक्टर ने चायना की डोर से पेंच लडाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
गौरतलब है कि प्रदेश में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन सूर्यदेव की पूजा का विधान है। पौष मास में मनाएं जाने वाले इस पर्व में माघ मास का भी शुभारंभ हो जाता है। इस बार मकर संक्रांति का पुण्य काल आठ घंटे का रहेगा। सुबह 8.30 बजे से शाम 5.46 तक मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा। इस काल में किया गया स्नान और दान कई गुणा फल देता है। प्रदेश में इस पर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।
शुरू हो सकेंगे शुभकार्य
मकर संक्रान्ति के पर्व के बाद से शुभकार्य भी शुरू हो सकेंगे। अभी शुभ कार्य नहीं हो रहे है। शुभकार्यो के शुरू होने के कारण से इसका प्रभाव बाजारों पर भी देखा जाएगाय बाजारों में चहल पहल बढेगी। इसके साथ ही वैवाहिक कार्यक्रमों के शुरू होने के कारण से वैवाहिकी खरीदारी में भी इजापफा होगाय तो दूसरी ओर मकर संक्रानित पर पंतंगबाजी। गिल्ली डंडा सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां आयोजन समितियों द्वारा की जा रही है। इसमें सीहोर जिला मुख्यालय पर पतंगबाजी की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कई पतंगबाज हिस्सा लेंगे।
नहीं लडा पाएंगे पेंच
पतंगबाजी में चायना डोर के उपयोग से आम जनता एवं पशु.पक्षियों के जीवन को बचाने के लिए शाजापुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कलेक्टर दिनेश जैन ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत चायना डोर के उपयोग एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। जिले में मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी करने की परम्परा है साथ ही वर्तमान में भी पतंगबाजी में चायना डोर का उपयोग हो रहा है। चायना डोर के कारण विभिन्न घातक दुर्घटनाएं सामने आई है। दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा चायना डोर के उपयोग का 31 जनवरी 2021 तक प्रतिबंध लगाया है। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी के लिए चायना डोर का उपयोग एवं संग्रहण नही कर सकेगाए साथ ही पतंगो की दुकानों पर चायना डोर न तो विक्रय के लिए रखी जा सकेगी और ना ही विक्रय किया जा सकेगा। धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंध लोकहित में एक पक्षीय रूप से जारी किए गए है। कोई भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।