प्रदेश की 37 लाख से ज्यादा लाडलियों को एक साल में 212 करोड से किया लाभान्वित
मध्यप्रदेश बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोचए लिंग अनुपात में सुधारए बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति मे सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधार शिला रखने के उददेश्य से लाडली लक्ष्मी योजना अप्रैल 2007 से लागू की गई थी। इस योजना के प्रारंभ से दिसम्बर 2020 तक लगभग 37 लाख 63 हजार 735 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020.21 में लगभग 2 लाख 28 हजार 283 बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत किया गया। इस शैक्षणिक वर्ष में कक्षा.6ए कक्षा.9 एवं कक्षा.11 में प्रवेश लेने वाली कुल एक लाख 53 हजार 917 बालिकाओं को 39ण्06 करोड़ रूपये का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश की बालिकाओं को मिलने वाले लाभ को स्थायी बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा श्श् मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी यबालिका प्रोत्साहनद्ध अधिनियमए 2018 लागू किया गयाए जो प्रत्येक बालिका को मिलने वाली राशि की गारन्टी प्रदान करता है। योजना में प्रकरणों की बढती हुई संख्या तथा प्रक्रियात्मक समस्याओं को देखते हुए योजना को रि.विजिट किया जाकर मई.2015 से ई.लाडली का रूप दिया गया है। इसके तहत लोक सेवा केन्द्रए इंटरनेट कैफेए आगॅनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
योजना अंतर्गत प्रकरण स्वीकृति के बाद हितग्राही बालिका को एक लाख 18 हजार रूपये का प्रमाण.पत्र प्रदाय किया जाता है तथा बालिका के नाम से लगातार 5 वर्ष तक 6000.6000 की राशि यकुल 30000द्ध मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि में अंतरित की जाती है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना के पात्र हितग्राहियों को राशि का भुगतान कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर रूपये 2000 रूपयेए कक्षा 9वीं में प्रवेश पर 4000 रूपयेए कक्षा 11वीं में प्रवेश पर रूपये 6000 रूपये एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर 6000 रूपये ई.पेंमेंट के माध्यम से किया जाता है। बालिका को उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर 1 लाख की राशिए बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूरी होने के पहले नहीं होने और कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने की शर्त पर ई.पेमेंट के माध्यम से प्राप्त होगी। राज्य शासन के लोक लेखा में मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि के रूप में राशि भुगतान के लिए जमा की जाती है।