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लव जिहाद के आरोप में पहली एफआईआर

उत्तरप्रदेश। उत्तर प्रदेश में लवजिहाद कानून पारित होने के एक बाद ही एफआईआर दर्ज हुई।पुलिस के मुताबिक लव जिहाद के आरोप में बरेली के थाना देवरनिया में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी पर जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है. फिलहाल आरोपी घर से फरार है. उबैस नाम के युवक पर लड़की को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है.
गौरतलब है कि यूपी सरकार की ओर से पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को मंजूरी दी थी, जिसके साथ यह कानून यूपी में लागू हो गया. इस कानून के लागू होने के बाद बरेली में पहला मामला इसके तहत दर्ज किया गया है. पुलिस इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में है.

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