Madhy Pradesh

निर्वाचन आयोग ने फिर दिया मौका

मध्यप्रदेश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बुधवार को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या नाम हटाने के लिए एक माह का समय दिया गया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक 24 दिसंबर तक दावे और आपत्ति प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2021 की स्थिति में नागरिक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। दावे-आपत्ति के निराकरण की अंतिम तारीख 7 जनवरी 2021 तय की गई है। मतदाता सूची के अपडेशन का काम 14 जनवरी 2021 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 को होगा। इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुधवार को बुलाई थी। 2021 की प्रोजेक्टेड जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 22 लाख 95 हजार 854 मतदाता हैं। इस अवधि में नाम जुडवाए सकेंगे;

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