बैतूल कलेक्टर की क्रेशर संचालकों पर नकेल
बैतूल। कलेक्टर राकेश सिंह ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने पर जिले के सात क्रेशर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में इन संचालकों से 30 दिवस में जवाब चाहा गया है। निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध पट्टा निरस्ती की कार्रवाई की जाएगी। जिला खनिज अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में स्वीकृत पत्थर खनिज उत्खनि पट्टों की नस्तियों का परीक्षण करने पर पाया गया कि कतिपय क्रेशर संचालकों द्वारा नियमित रूप से वार्षिक अनिवार्य भाटक जमा नहीं किया जा रहा है। मासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक पत्रक प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। नियमित रूप से कर निर्धारण नहीं किया जा रहा है। माइनिंग प्लान एवं मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति की अवधि समाप्त होने पर नवीन माइनिंग प्लान एवं मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति का नवीनीकरण कर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है तथा अनुबंध अवधि से एक वर्ष की अवधि में खदान का संचालन प्रारंभ नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त अनियमितता मप्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन पाए जाने के कारण सात क्रेशर संचालकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया है।